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घूस में मिली 3.5 एकड़ जमीन... गुरुग्राम जमीन घोटाले में फंसे रॉबर्ट वाड्रा पर ED ने लगाए कई गंभीर आरोप

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा पर गुरुग्राम जमीन सौदे में रिश्वत और बेनामी संपत्ति के गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके साथ ही 37 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां अटैच की हैं. इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त 2025 को विशेष PMLA अदालत में होगी, जिसमें कुल 11 आरोपी शामिल हैं.

Robert Vadra: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गुरुग्राम में जमीन खरीद के मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा है कि उन्होंने 3.5 एकड़ जमीन रिश्वत के तौर पर ली थी, जबकि वाड्रा ने दावा किया था कि उन्होंने इसके लिए 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. ये जमीन बाद में बड़े मुनाफे के साथ रियल एस्टेट कंपनी DLF को 58 करोड़ रुपये में बेच दी गई. ईडी की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा पर बेनामी संपत्ति और धोखाधड़ी के भी आरोप लगाए गए हैं.

ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट में बताया गया है कि ये जमीन Onkareshwar Properties Pvt Ltd (OPPL) से Skylight Hospitality Pvt Ltd (SLHPL) को बिना किसी भुगतान के दी गई थी, ताकि रॉबर्ट वाड्रा अपनी व्यक्तिगत पहुंच का उपयोग करते हुए तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाउसिंग लाइसेंस दिला सकें. चार्जशीट में ये भी उल्लेख है कि वाड्रा, सोनिया गांधी के दामाद होने के नाते हुड्डा पर खासा प्रभाव रखते थे.

गुरुग्राम जमीन सौदे में बड़ी अनियमितताएं

जमीन की रजिस्ट्री 12 फरवरी 2008 को की गई, जिसमें 7.5 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा किया गया था. परंतु ये भुगतान दिखाए गए चेक नंबर 607251 से कभी क्लियर नहीं हुआ. इसके बजाय 6 महीने बाद एक अन्य चेक के माध्यम से भुगतान हुआ, जो Skylight Realty Pvt Ltd (SLRPL) के खाते से था, ना कि खरीददार कंपनी SLHPL के खाते से. SLHPL की पूंजी मात्र 1 लाख रुपये थी, जबकि SLRPL के खाते में भी 7.5 करोड़ रुपये नहीं थे. इसके अलावा, जमीन पर 45 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी भी बेचने वाली कंपनी ने दी, ना कि वाड्रा की कंपनी ने. ईडी के अनुसार, रजिस्ट्री में ये भुगतान दिखाकर ये सौदा बेनामी और धोखाधड़ी के तहत किया गया.

ईडी ने अटैच की महंगी संपत्तियां

प्रवर्तन निदेशालय ने वाड्रा से जुड़ी कम से कम तीन महंगी संपत्तियां अटैच की हैं, जिनका उल्लेख प्रियंका गांधी ने नवंबर 2024 में वायनाड लोकसभा चुनाव के शपथपत्र में नहीं किया था. इस पर केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को नोटिस भी जारी किया है. भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनावी हलफनामे में झूठी या अधूरी जानकारी देना भ्रष्ट आचरण माना जाता है, जिसके कारण अयोग्यता या जेल की सजा भी हो सकती है.

ईडी की कार्रवाई और आगामी सुनवाई

16 जुलाई 2025 को ईडी ने 37 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कीं. इसके बाद 17 जुलाई 2025 को गुरुग्राम जमीन सौदे पर चार्जशीट दाखिल की गई. विशेष PMLA अदालत इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त 2025 को करेगी, जिसमें आरोप तय करने का फैसला लिया जाएगा. इस मामले में कुल 11 आरोपी शामिल हैं, जिनमें रॉबर्ट वाड्रा के अलावा OPPL के प्रमोटर सत्यनंद यादव और केवल सिंह विरक भी शामिल हैं.

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09 August 2025, 08:43 AM IST

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