टोल टैक्स से राहत: कुछ नियमों के तहत मिल सकती है फ्री एंट्री
NHAI की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से मिलने वाला टैक्स रेवेन्यू 61 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा रहा. यह आंकड़ा हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है.

अगर आप अपनी गाड़ी से हाईवे पर सफर करते हैं तो ईंधन के साथ-साथ टोल टैक्स का खर्च भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ स्थितियों में आम नागरिक भी टोल प्लाजा पर बिना भुगतान के निकल सकते हैं. इसके लिए सरकार ने कुछ खास नियम और शर्तें तय की हैं, जिनके तहत टोल टैक्स में छूट मिल सकती है.
टोल प्लाजा पर फ्री एंट्री के मुख्य नियम
1. 10 सेकेंड का नियम: यदि किसी टोल प्लाजा पर किसी को 10 सेकेंड से अधिक समय तक इंतजार करना पड़े, तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होता है.
2. 100 मीटर का नियम: अगर टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक लंबी है, तो भी आप टोल फ्री होकर निकल सकते हैं.
3. 60 किलोमीटर का नियम: यदि 60 किलोमीटर के दायरे में किसी अन्य टोल पर टैक्स चुका दिया गया है, तो आपको दोबारा भुगतान नहीं करना पड़ता.
4. 20 किलोमीटर की छूट: कुछ हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यदि आपके वाहन में GPS सिस्टम लगा है, तो आपको 20 किलोमीटर तक के सफर पर कोई टोल टैक्स नहीं देना होता.
टोल टैक्स क्यों लिया जाता है?
टोल टैक्स का उपयोग सरकार द्वारा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के रखरखाव और नए निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है. जब कोई वाहन चालक राज्य की सीमा पार करता है और राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करता है, तो यह शुल्क देना अनिवार्य होता है.
वित्तीय वर्ष 2024-25 में जबरदस्त कमाई
देश में इस समय लगभग 1063 टोल प्लाजा संचालित हो रहे हैं, और बीते 5 वर्षों में 400 से अधिक नए टोल प्लाजा जोड़े गए हैं. NHAI के अनुसार, वर्ष 2024-25 में टोल टैक्स से सरकार को करीब 61 हजार करोड़ रुपये की आमदनी हुई है और यह आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है.