गोवा सरकार ने पब, नाइट क्लब और रेस्तरां में पटाखों और इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी पर लगाया प्रतिबंध
गोवा में नाइटक्लब में हुई भयावह आगजनी की घटना के बाद राज्य सरकार ने कड़े सुरक्षा कदम उठाते हुए सभी होटलों, नाइटक्लबों, पबों और रेस्तरां में पटाखों और आग से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है.

गोवा में हाल ही में एक नाइटक्लब में हुई भयावह आगजनी की घटना के बाद राज्य सरकार ने कड़े सुरक्षा कदम उठाते हुए सभी होटलों, नाइटक्लबों, पबों और रेस्तरां में पटाखों और आग से संबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश बुधवार को जारी किया गया.
इसके अनुसार पारंपरिक पटाखों, इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी, अग्नि खेल या किसी भी प्रकार के ज्वलनशील प्रदर्शनों का उपयोग अब पूरे राज्य में निषिद्ध होगा. सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह कदम विशेष रूप से इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और पर्यटन के व्यस्त मौसम में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. आदेश का उद्देश्य न केवल आग जैसी घटनाओं को रोकना है, बल्कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा मानकों को भी मजबूत करना है.
मुख्यमंत्री की बैठक और सुरक्षा उपाय
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस घटना के बाद पर्यटन सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में सभी संबंधित विभागों और पर्यटन क्षेत्र के हितधारकों को शामिल किया गया. बैठक का उद्देश्य राज्य में पर्यटन स्थलों की सुरक्षा मानकों को कड़ा करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करना था.
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिर्च, अरपोरा में हुई आग जैसी घटनाओं को दोहरने नहीं देगी. उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे कड़े निवारक उपाय अपनाएं और सुरक्षा समन्वय को और मजबूत करें. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समुद्र तटों, जलप्रपातों और अन्य भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए. केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों को संचालन की अनुमति दी जाएगी, जो नियमों का पालन करते हों और लाइसेंसधारी हों.
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से नाइटक्लबों, रेस्तरां और अन्य मनोरंजन स्थलों में अग्नि सुरक्षा नियमों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया. शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही संचालन करने की अनुमति होगी और नियमों के उल्लंघन पर उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे. इसके अलावा, सभी पर्यटन प्रतिष्ठानों और नाइटलाइफ़ स्थलों को कर्मचारियों की नियुक्ति केवल पुलिस सत्यापन के बाद ही करने के निर्देश दिए गए.
आगंतुकों को सुरक्षित तटीय क्षेत्रों में लाइफगार्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गोवा पूरे तट पर प्रशिक्षित लाइफगार्ड तैनात करने वाला एकमात्र राज्य है, जो सालभर आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि ये समन्वित उपाय गोवा को एक सुरक्षित और व्यवस्थित पर्यटन सत्र सुनिश्चित करने में मदद करेंगे. उन्होंने पर्यटकों की सुरक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि विशेषकर त्योहारी महीनों में यह ध्यान केंद्रित किया जाएगा.
अरपोरा नाइटक्लब में आग
उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में आधी रात के आसपास आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई. इस घटना ने पूरे राज्य में मनोरंजन स्थलों की सुरक्षा प्रणालियों की जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है.
इस मामले में नाइटक्लब के दो मुख्य मालिक, सौरभ और गौरव लूथरा, थाईलैंड के फुकेत भाग गए हैं. उनके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी तलाश शुरू हो गई है. साथ ही, नाइटक्लब के सह-मालिक और ब्रिटिश नागरिक सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है. राज्य सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां सभी जिम्मेदार व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाने के प्रयास कर रही हैं.


