Haryana News: अब कुंवारों को हर महीने मिलेंगे 2750 रुपये का पेंशन, जानिए क्या है नियम

Haryana News: हरियाणा सरकार ने कुवारों और विधुरों की पेंशन योजना के लिए अधिसूचना जारी की है. सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना का लाभ अब कुंवारे भी उठा सकते हैं. हालांकि इसके कुछ नियम भी निर्धारित है.

Deeksha Parmar
Edited By: Deeksha Parmar

Now bachelors will get a pension: हरियाणा सरकार ने कुंवारों को पेंशन देने का ऐलान किया है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र कुंवारों की उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए और उनकी आय 3 लाख तक होनी चाहिए. इस योजना का लाभ लाभार्थी 60 साल की उम्र तक उठा सकते हैं. वहीं 60 साल पूरे होने के बाद ये पेंशन वृद्धा पेंशन में बदल जाएगी.

हरियाणा सरकार की तरफ से कुंवारों और विधुरों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है.  राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद इस योजना की घोषना किए हैं.  इस योजना के अंतर्गत सरकार कुंवारों और विधुरों को 2750 रुपये हर महीने देगी. लेकिन इस योजना के कुछ नियम और शर्त भी बनाई गई हैं. इन शर्तों और नियमों के आधार पर सरकार उन्हें पेंशन देगी. अगर कोई व्यक्ति सरकार के इस नियम का दुरुपयोग करता है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी साथ ही पैसे के साथ ब्याज भी वसूली जाएगी.

इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ-

हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि जो व्यक्ति तलाकशुदा है व लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं.उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. आपको बता दें कि, राज्य में 71 हजार अविवाहित और विधूर हैं उन्हें  प्रतिमाह 2750 रुपये पेंशन दी जाएगी. इस योजना से सरकार पर हर महीने 20 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा

ताजा खबरें

ट्रेंडिंग वीडियो

close alt tag