भारत में कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चयन, क्या होती है योग्यता, कितनी मिलती है सैलरी... ?
मानसून सत्र के पहले दिन ही भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है. इसी बीच आज हम यह जानते है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, इस पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए.

मानसून सत्र के पहले दिन ही भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है. उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है. धनखड़ ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी. इसी बीच आज हम यह जानते है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, इस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है. आइए जानते है इस पूरी खबर को विस्तार से...
आपको बता दें कि भारत में उपराष्ट्रपति (Vice President) एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होता है. उपराष्ट्रपति का कार्य मुख्य रूप से संसद के कार्यों का संचालन करना और राष्ट्रपति के न होने पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निभाना होता है. आइए जानते हैं उपराष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होती है और उनका चयन कैसे किया जाता है.
उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता
उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए...
1. नागरिकता:
उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए.
2. आयु:
उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए. यानी उम्मीदवार को कम से कम 35 वर्ष की उम्र का होना आवश्यक है.
3. सांसद बनने की योग्यताएं:
उम्मीदवार को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए. अगर उम्मीदवार संसद का सदस्य नहीं है, तो उसे उपराष्ट्रपति बनने के समय लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए.
4. किसी पद पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए:
उम्मीदवार पर भारत सरकार द्वारा कोई आपराधिक आरोप नहीं होना चाहिए और उसे किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त होना चाहिए. इसके अलावा, वह किसी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए.
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चयन ?
उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा कराए जाते हैं. उपराष्ट्रपति का चुनाव मतदान के द्वारा होता है, लेकिन यह चुनाव लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं, बल्कि संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्य ही करते हैं.
1. निर्वाचन प्रक्रिया:
उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) बनता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य (लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य) शामिल होते हैं. ये सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के पद के लिए मतदान करते हैं.
2. प्रतियोगिता (Competition):
यदि एक से अधिक उम्मीदवार चुनाव में होते हैं, तो मतदान गोपनीय रूप से किया जाता है. अगर किसी उम्मीदवार को अधिकांश मत मिलते हैं, तो उसे उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है. चुनाव प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से बहुमत (Majority) का सिद्धांत लागू होता है, यानी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट मिलने चाहिए.
3. पद ग्रहण:
चुनाव में जीतने के बाद, नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया जाता है. इसके बाद वह अपने पद का कार्यभार संभालते हैं.
उपराष्ट्रपति का कार्य
उपराष्ट्रपति का कार्य मुख्य रूप से यह होता है:
राज्यसभा का अध्यक्ष: उपराष्ट्रपति भारतीय संसद की ऊपरी सदन (राज्यसभा) के अध्यक्ष होते हैं. वे राज्यसभा के सभी कार्यों का संचालन करते हैं.
राष्ट्रपति के कर्तव्यों की पूर्ति: यदि राष्ट्रपति किसी कारणवश अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है.
संसदीय कार्यों की निगरानी: उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक के संचालन की देखरेख करते हैं और सभी विधायिकाओं के कार्यों को नियंत्रित करते हैं.
विधायी कार्य: उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य होते हुए, भारतीय संविधान के तहत विधायिका के कार्यों में भाग लेते हैं. वे कई मामलों पर निर्णय लेने में सहायता करते हैं.
कितना होता है उपराष्ट्रपति का वेतन ?
भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन भारतीय संविधान और सरकार के नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है. उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4,000,00 रुपये था. इसके अलावा, उन्हें भत्ते और अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे आवास, वाहन, सुरक्षा और यात्रा भत्ते.
उपराष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान अन्य कुछ लाभ भी मिलते हैं...
निवास: उपराष्ट्रपति को एक सरकारी आवास प्रदान किया जाता है.
यात्रा भत्ता: उपराष्ट्रपति के लिए देश और विदेश यात्रा पर सरकारी खर्चे पर यात्रा की सुविधा होती है.
स्वास्थ्य और चिकित्सा: उपराष्ट्रपति को चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं भी सरकारी खर्चे पर उपलब्ध होती हैं.
इन भत्तों और सुविधाओं का उद्देश्य उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को सुरक्षित और आरामदायक बनाना होता है, ताकि वे अपने महत्वपूर्ण दायित्वों को बिना किसी बाहरी चिंता के पूरा कर सकें.
मुख्य रूप से संसद की कार्यवाही की निगरानी...
उपराष्ट्रपति का चयन भारत में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान करते हैं. उपराष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार को विशेष शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे आयु, नागरिकता, और संसद का सदस्य बनने की योग्यताएं. उनका कार्य मुख्य रूप से संसद की कार्यवाही की निगरानी और राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निभाने का होता है.


