प्रेमिका ने किया सनसनीखेज खुलासा, 15 लाख में खरीदा SI भर्ती का पेपर, आरोपी अभी भी फरार
जयपुर में पुलिस उपनिरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी का सनसनीखेज़ मामला सामने आया है. आरोपी पुरुषोत्तम दाधीच ने अपनी प्रेमिका के लिए 15 लाख रुपये देकर परीक्षा का पेपर खरीदा था. कोर्ट ने उसकी राहत की याचिका खारिज कर दी है.

राजस्थान के जयपुर में एक सनसनीखेज मामले में एक शख्स पर अपनी प्रेमिका के लिए पुलिस उपनिरीक्षक (SI) भर्ती का पेपर खरीदने का आरोप लगा है. आरोपी पुरुषोत्तम दाधीच ने करीब 15 लाख रुपये देकर यह कृत्य किया था. इस मामले में जब आरोपी ने कोर्ट से राहत मांगी तो जयपुर हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया है.
याचिका खारिज, कोर्ट ने FIR निरस्त करने से किया इनकार
जयपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश समीर जैन ने गुरुवार को पुरुषोत्तम दाधीच की याचिका को अस्वीकार कर दिया. याचिका में आरोप लगाए गए थे कि उन पर जो केस दर्ज किया गया है, वे निराधार हैं. आरोपी ने कहा था कि वह अप्रैल में सीजेएम कोर्ट में सरेंडर करने गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे हिरासत में नहीं लिया. कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया और साथ ही आरोपी को जुर्माने की सजा सुनाई.
पुलिस का विरोध: आरोपी का कोर्ट में सरेंडर करने का सबूत नहीं
पुलिस के विशेष कार्यबल एसओजी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने अदालत में याचिका का विरोध करते हुए बताया कि आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर करने का कोई प्रमाण नहीं दिया. पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी फरार है और उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है ताकि जल्द उसे गिरफ्तार किया जा सके.
प्रेमिका ने किया बड़ा खुलासा, पेपर खरीदने का हुआ पर्दाफाश
पुलिस जांच में आरोपी की प्रेमिका रेणु कुमारी ने बड़ा खुलासा किया है. उसने बताया कि उसने पुलिस उपनिरीक्षक के भर्ती परीक्षा का पेपर 15 लाख रुपये देकर खरीदा था. इस पेपर की मदद से उसका चयन भी हो चुका था. अक्टूबर 2024 में रेणु कुमारी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसने पूछताछ में यह जानकारी पुलिस को दी. वहीं, आरोपी पुरुषोत्तम ने उसी महीने छुट्टी लेकर फरार होने की कोशिश की.
आरोपी था स्वास्थ्य विभाग में लेखाधिकारी, वेतन भी रोक दिया गया
जांच के दौरान पता चला कि पुरुषोत्तम दाधीच उस वक्त राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग में लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत था. आरोपित की गिरफ्तारी के बाद एसओजी ने उसकी सैलरी रोक दी है. आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 सहित कई आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज है. पुलिस अब उसकी जल्द गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है.


