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‘क्राउड कंट्रोल बिल’ लाएगी कर्नाटक सरकार, आयोजन में लापरवाही पर अब होगी जेल और जुर्माना

RCB की जीत के बाद बेकाबू जश्न जिस तरह से हादसे में बदल गया, उसने सुरक्षा इंतज़ामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. ऐसे में सरकार का ये नया विधेयक राज्य में भीड़ प्रबंधन के लिए एक सख्त और संगठित व्यवस्था की नींव रख सकता है.

Suraj Mishra
Edited By: Suraj Mishra

बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ की घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने भीड़ नियंत्रण को लेकर सख्त कदम उठाया है. सरकार ने ‘कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक 2025’ नाम से एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है. यह प्रस्ताव आज राज्य कैबिनेट बैठक में चर्चा के लिए रखा गया और संभावना है कि अगली बैठक में इसे मंजूरी दे दी जाएगी.

क्या है ये विधेयक? 

इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में अनुशासन बनाए रखना और भीड़ प्रबंधन के जरिए किसी भी संभावित दुर्घटना को टालना है. विधेयक के तहत यदि कोई आयोजक बिना पूर्व अनुमति या तय मानकों का उल्लंघन करता है, तो उसे 3 साल तक की जेल और ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है.

हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कानून धार्मिक और पारंपरिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा. रथ यात्रा, उर्स, पालकी उत्सव, मेला, नौका महोत्सव (तेप्पोत्सव) जैसे धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों को इससे छूट दी जाएगी.

 11 लोगों की हुई थी मौत 

बता दें कि RCB ने IPL 2025 में पहली बार खिताब जीतकर इतिहास रचा था. 3 जून को फाइनल में टीम ने पंजाब किंग्स को हराया. इसके बाद 4 जून को बेंगलुरु में विक्ट्री परेड रखी गई थी, जिसे लेकर भारी भीड़ उमड़ी. इस आयोजन में अफरा-तफरी मच गई, जिसके चलते 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए.

घटना के बाद RCB प्रबंधन, कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) और BCCI ने खुद को जिम्मेदारी से अलग कर लिया. इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने 5 जून को मामले में दखल दिया और सरकार से 10 जून तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा था.

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19 June 2025, 06:14 PM IST

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