कोलकाता गैंगरेप केस: पीड़िता ने पुलिस जांच पर जताया संतोष, हाईकोर्ट को दी जानकारी
कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में पहली वर्ष की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में पीड़िता ने कोलकाता पुलिस की अब तक की जांच पर संतोष जताया है. यह जानकारी गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील ने दी.

Kolkata Gangrape Case: कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में पहले वर्ष की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में पीड़िता ने अब तक की पुलिस जांच पर संतोष जताया है. गुरुवार को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील ने यह जानकारी दी. मामले ने बीते दिनों शहर में काफी आक्रोश फैलाया था और इसे सीबीआई जांच के लिए भी आवाजें उठी थीं.
गैंगरेप की यह घटना 25 जून को कॉलेज कैंपस के भीतर हुई थी, जिसमें एक पूर्व छात्र और दो सीनियर छात्रों पर आरोप लगा है. वहीं, इस मामले में चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अदालत ने कोलकाता पुलिस को चार हफ्ते में ताजा प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट को दी गई जानकारी
कोलकाता हाईकोर्ट की जस्टिस सौमेन सेन और स्मिता दास डे की खंडपीठ को पीड़िता के वकील ने बताया कि उनकी मुवक्किल को अब तक की जांच प्रक्रिया से संतोष है. वकील का यह बयान उस समय आया जब अदालत में एक निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी.
बीजेपी ने उठाए जांच पर सवाल
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की चार सदस्यीय तथ्यान्वेषण टीम ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए थे. टीम का आरोप था कि कोलकाता पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की है. भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने कहा था, "जब पुलिस ने मूल शिकायत में ही छेड़छाड़ कर दी, तो पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?" टीम का आरोप है कि पीड़िता की लिखित शिकायत में जिन आरोपियों के नाम थे, उन्हें मिटाकर उनकी जगह केवल अक्षर J, G, S, M लिख दिए गए.
मुख्य आरोपी की पहचान और गिरफ्तारियां
पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें मुख्य आरोपी मनोजित मिश्रा है, जो कॉलेज का पूर्व छात्र है. इसके अलावा दो सीनियर छात्र प्रोमित मुखर्जी और जाइब अहमद को भी पकड़ा गया है. वहीं, सुरक्षा गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. पूछताछ के दौरान उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए थे.
पीड़िता की शिकायत के अनुसार वारदात
पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 25 जून को शाम 7:30 बजे से लेकर रात 10:50 बजे के बीच उसे कॉलेज की ग्राउंड फ्लोर पर स्थित सुरक्षा गार्ड के कमरे में मनोजित मिश्रा ने रेप किया. इस दौरान अन्य आरोपी भी वहां मौजूद थे.
हाईकोर्ट का निर्देश
गुरुवार को हुई सुनवाई में कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे चार सप्ताह के भीतर एक नई प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करें. अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया.


