ट्विशा शर्मा केस में नया ट्विस्ट: पति समर्थ ने किया सरेंडर का ऐलान, कहा 'मुझे अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है'

सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह और सौरभ सुंदर पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल अब अग्रिम जमानत नहीं चाहता। समर्थ अब निचली अदालत या पुलिस के सामने सरेंडर करके नियमित जमानत की प्रक्रिया अपनाएगा।

Sachin Hari Legha

भोपाल: एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी और ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली। समर्थ ने कोर्ट में कहा कि वह तुरंत सरेंडर करना चाहता है। समर्थ के वकील ने दलील दी कि मुझे अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है, इसलिए मैं तुरंत सरेंडर करूंगा।

समर्थ के वकील ने रखी दलील    

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुनवाई के दौरान समर्थ सिंह की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह और सौरभ सुंदर पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल अब अग्रिम जमानत नहीं चाहता। समर्थ अब निचली अदालत या पुलिस के सामने सरेंडर करके नियमित जमानत की प्रक्रिया अपनाएगा।

हाईकोर्ट ने दी सरेंडर की इजाजत   

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने समर्थ सिंह को ट्रायल कोर्ट या कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने की अनुमति दे दी। हालांकि ट्विशा के पिता नवनीधि शर्मा और सॉलिसिटर जनरल ने इस मांग का विरोध किया।

सरकार ने किया सरेंडर का विरोध   

राज्य सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने समर्थ की मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि फरार आरोपी को यह लग्जरी नहीं दी जा सकती कि वह सीधे हाईकोर्ट से राहत लेकर जांच को प्रभावित करे। एसजी ने कहा कि पुलिस को आरोपी से पूछताछ के लिए उसकी कस्टडी चाहिए। उन्होंने दलील दी कि एक भगोड़े को हाईकोर्ट में आउट ऑफ टर्न सुनवाई का विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए।

मीडिया ट्रायल का लगाया आरोप   

इस पर समर्थ के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को मीडिया ट्रायल झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम कोई आतंकवादी या रसूखदार व्यक्ति नहीं हैं। मीडिया में मामला उछल गया है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। देश में इतने दहेज के केस होते हैं, तब ऐसी बातें नहीं होतीं।

हाईकोर्ट ने क्या कहा   

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अभी तक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। कोर्ट ने बताया कि ऐसे कई मामलों में आरोपियों को सरेंडर की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर कोई आरोपी चार्जशीट से पहले रिमांड कोर्ट में सरेंडर करता है तो संबंधित अदालत को जांच अधिकारी को नोटिस देना होता है।

पुलिस मांगेगी कस्टडी रिमांड    

राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि पुलिस समर्थ सिंह की कस्टडी रिमांड मांगेगी। पुलिस उससे विस्तार से पूछताछ करना चाहती है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

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