Antilia Case:जानें सचिन वाझे ने अदालत से क्यों मांगी जेल में लैपटॉप रखने की अनुमति, क्या है पूरा मामला?

Antilia Case: एंटीलिया कांड और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के आरोपी पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाझे ने अदालत से एक मांग की है कि जेल में लैपटॉप चलाने के अनुमति मिल जाए. इस मामले की सुवनाई 28 फरवरी को होने वाली है.

Shweta Bharti
Edited By: Shweta Bharti

हाइलाइट

  • किस ने की थी, सचिन वाझे की मदद.
  • कब किया सचिन वाझे को गिरफ्तार. 

Antilia Case: एंटीलिया कांड और कारोबारी मुनसुख हिरेन की हत्या आरोपी पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाझे ने किताब लिखने के लिए जेल में लैपटॉप पखने की अदालत से मांग की है. हालांकि जेल अधिकारियों ने जेल में सुरक्षा चिंताओं का हवा हवाला देते हुए उसकी याचिका का विरोध किया. कहा है कि अगर उसे कप्यूटर रखने की इजाजत दी गई तो अन्य आरोपित भी ऐसे अनुरोध कर सकते हैं.

मामले की अगली सुनवाई

सचिन वाझे ने एक विशेष अदालत में दायर हस्तलिखित याचिका में कहा अंग्रेजी में कई किताबें लिखी हैं साथ ही दावा किया जा रहा है, कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों पर उसकी किताब का इंग्लैंड के प्रसिद्ध लेखक ने मराठी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है. मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को सुनाई जाएगी.

कब किया सचिन वाझे को गिरफ्तार 

बताया जा रहा है कि 25 फरवरी 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी मिली थी, उसका मालिक कथित तौर पर मनसुख हिरेन था, पांच मार्च 2021 को हिरेन की लाश ठाणे जिले में बरामद हुई थी. कुछ दिनों बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में वाझे को गिरफ्तार कर लिया. वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.

किस ने की सचिन वाझे की मदद

एंटीलिया के बाहर गाड़ी में विस्फोट लगाए जाने और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस के एक अधिकारी सचिन वाझे को भी गिरफ्तार किया गया था. सचिन वाझे उस समय मुंबई की तलोजा जेल में बंद था. प्रदीप शर्मा पर अपने साथी सचिन वाजझे की मदद करने का आरोप था. शर्मा को जून में 2021 में गिरफ्तार किया गया था. शर्मा को पुणे की यरवदा जेल में रखा गया था, जहां तबीयत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल में इलाज कराने की मंजूरी मिली थी. प्रदीप शर्मा ने अपनी जमानत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था.

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