सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, मानहानि मामले पर लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी. यह मामला गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर दायर किया गया था. इस फैसले ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है, जो पहले ही विभिन्न कानूनी विवादों का सामना कर रहे हैं.

Deeksha Parmar
Edited By: Deeksha Parmar

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगा दी है. यह मामला भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें राहुल गांधी के बयानों को आपत्तिजनक बताया गया था। इस फैसले से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. 

कांग्रेस नेता ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नवीन झा और झारखंड सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है.  

राहुल गांधी के वकील का पक्ष  

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि भारतीय कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है, जो प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित हो। उन्होंने कहा कि यह मामला प्रॉक्सी पार्टी द्वारा दर्ज किया गया है, जो कानूनी रूप से गलत है.  

सिंघवी ने अदालत में यह भी कहा कि कई पुराने फैसले इस बात की पुष्टि करते हैं कि मानहानि की शिकायत केवल प्रभावित व्यक्ति द्वारा ही दर्ज कराई जा सकती है। इस आधार पर उन्होंने मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश  

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता नवीन झा और झारखंड सरकार को अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि मामले के कानूनी पहलुओं को गहराई से जांचने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि जब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है.

झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती  

राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था. भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर यह शिकायत दर्ज की थी. राहुल ने कहा था कि यह मामला राजनीतिक प्रेरित है और इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए खारिज किया जाना चाहिए. 

क्या है मामला?  

भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करते हुए आरोप लगाया था कि उनके बयानों से भाजपा और गृह मंत्री अमित शाह की छवि धूमिल हुई है. यह मामला राहुल गांधी द्वारा भाजपा और अमित शाह पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने से संबंधित है. 

राहुल गांधी को मिली राहत  

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से राहुल गांधी को राहत जरूर मिली है, लेकिन मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है. अब झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता को अपना पक्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा. 

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20 January 2025, 12:18 PM IST

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