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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जमानत पर लगाई रोक, जेल से बाहर नहीं आएंगे सेंगर

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पीड़िता को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर तुरंत रोक लगा दी, जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर उन्हें जमानत दे दी गई थी.

Goldi Rai
Edited By: Goldi Rai

News Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव बलात्कार मामले में अहम हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आरोपी और भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित की गई थी. शीर्ष अदालत ने इस आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए सेंगर को नोटिस जारी किया है. मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की तीन सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ ने की. कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले को स्थगित रखते हुए आगे सुनवाई के संकेत दिए हैं. सीबीआई ने दलील दी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह मानकर गलती की कि अपराध के समय विधायक रहे सेंगर को POCSO कानून के तहत लोक सेवक नहीं माना जा सकता. एजेंसी ने इसे कानून की गलत व्याख्या बताया. गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर की सजा अस्थायी रूप से निलंबित की थी, हालांकि वह अभी भी एक अन्य मामले में जेल में बंद है.

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