एनआईए को तहव्वुर राणा से पूछताछ के लिए मिला और वक्त, कोर्ट ने दी 12 दिन की हिरासत
18 दिन की एनआईए हिरासत पूरी होने पर राणा को कड़ी सुरक्षा में और चेहरा ढककर विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के सामने पेश किया गया. अब तहव्वुर हुसैन राणा को 12 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा गया है.

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की हिरासत को 12 दिनों के लिए बढ़ाने की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका स्वीकार कर ली. इससे पहले राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत में रखा गया था, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और चेहरा ढककर विशेष एनआईए न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया गया.
हिरासत बढ़ाने की अपील
एनआईए की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और विशेष सरकारी वकील नरेंद्र मान ने इन-चैंबर कार्यवाही में हिरासत बढ़ाने की अपील की, जबकि आरोपी राणा का प्रतिनिधित्व दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा ने किया.
एनआईए ने अदालत को बताया कि 17 साल पहले हुई घटनाओं की व्यापक जांच और साजिश की गहराई को उजागर करने के लिए राणा की हिरासत जरूरी है. एजेंसी ने तर्क दिया कि राणा को विभिन्न स्थानों पर ले जाकर पूछताछ करनी है, जिससे जांच को आगे बढ़ाया जा सके.
24 घंटे में मेडिकल जांच
इससे पहले अदालत ने राणा को 18 दिन की हिरासत में भेजते समय निर्देश दिया था कि उसकी हर 24 घंटे में मेडिकल जांच की जाए और उसे हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाए. इस दौरान राणा को केवल “सॉफ्ट-टिप पेन” का उपयोग करने की अनुमति थी और वह अपने वकील से एनआईए अधिकारियों की मौजूदगी में मिल सकता था, हालांकि अधिकारी सुनने की दूरी से बाहर रहते.
अदालत के इस फैसले के बाद एनआईए को राणा से पूछताछ जारी रखने की अनुमति मिल गई है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि 26/11 हमलों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय साजिश नेटवर्क के और भी सुराग सामने आ सकते हैं. मामले की अगली सुनवाई तय समय पर होगी, जब आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा.


