पुराने वाहनों पर फिलहाल राहत नहीं, CAQM करेगा नियमों की समीक्षा
दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर CAQM को पत्र लिखा है. तकनीकी खामियों के चलते सरकार ने इसे तर्कसंगत नहीं बताया. चिट्ठी आयोग को मिल गई है, लेकिन नए आदेश तक प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा. निर्णय पर विचार जारी है.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक फिलहाल जारी रहेगी. दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के अधीन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को एक पत्र लिखकर इस रोक को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है. लेकिन जब तक आयोग कोई नया आदेश नहीं देता, तब तक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लागू रहेगा.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को पत्र लिखते हुए कहा कि 1 जुलाई, 2025 से लागू हुई नीति में कई खामियां हैं और इसे लागू करने से पहले इन मुद्दों को हल किया जाना चाहिए. सिरसा ने लिखा कि दिल्ली में लगाए गए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे तकनीकी रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं हैं. इनमें सेंसर की खराबी, स्पीकर की खराबी और HSRP प्लेट को पहचानने में कठिनाई जैसे मुद्दे शामिल हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि NCR के अन्य शहरों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में अब तक इस तरह की नीति को लागू नहीं किया गया है, ऐसे में केवल दिल्ली पर इसका बोझ नहीं डाला जाना चाहिए.
आप और बीजेपी में आरोप-प्रत्यारोप
इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच सियासी घमासान भी देखने को मिला. AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार के आदेश को 'जनविरोधी' और 'तुगलकी फरमान' बताया. उन्होंने कहा कि जनता और AAP के विरोध के बाद अब सरकार झुकी है और यह जनता की जीत है.
वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा कि अगर AAP को आपत्ति थी तो उन्हें कोर्ट में पक्ष रखना चाहिए था. उन्होंने कहा कि यह फैसला तार्किक नहीं है कि एक राज्य में कोई वाहन चल सकता है और दूसरे में नहीं.
जब्त गाड़ियों पर क्या होगा फैसला?
सबसे बड़ा सवाल उन गाड़ियों को लेकर है जो पहले से ही जब्त हो चुकी हैं. इस पर मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इस विषय पर भी विचार-विमर्श जारी है और जल्द ही कोई हल निकाला जाएगा. फिलहाल, CAQM को सरकार की चिट्ठी मिल चुकी है और आयोग उसके तथ्यों का अध्ययन कर रहा है. जब तक आयोग कोई नई दिशा-निर्देश जारी नहीं करता, तब तक पुराना प्रतिबंध लागू रहेगा.


