'टर्बन टॉरनेडो' फौजा सिंह को टक्कर मारने वाला ड्राइवर गिरफ्तार, फॉर्च्यूनर कार बरामद
114 वर्षीय मशहूर मैराथन धावक फौजा सिंह की सड़क हादसे में मौत के मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. टर्बन टॉरनेडो के नाम से मशहूर फौजा सिंह को टक्कर मारने वाले एनआरआई ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी की सफेद फॉर्च्यूनर कार भी बरामद कर ली है.

Fauja Singh death: भारत के सबसे उम्रदराज और विश्व प्रसिद्ध मैराथन धावक फौजा सिंह की मौत के मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. 114 वर्षीय 'टर्बन टॉरनेडो' को टक्कर मारने के बाद फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान अमृतपाल सिंह ढिल्लों के रूप में हुई है, जो हाल ही में कनाडा से भारत आया था.
जालंधर-पठानकोट हाईवे पर हुए इस हिट एंड रन केस ने पूरे देश को झकझोर दिया था. अब पुलिस ने सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर कार (PB 20C7100) को भी जब्त कर लिया है, जो इस हादसे में इस्तेमाल हुई थी. पुलिस ने इस मामले में सटीक तकनीकी जांच कर आरोपी को ट्रेस किया और गिरफ्तार किया.
आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अमृतपाल सिंह ढिल्लों (30) है, जो मूल रूप से पंजाब के जालंधर जिले के करतारपुर सब-डिवीजन के दासूपुर गांव का निवासी है. अमृतपाल आठ दिन पहले ही कनाडा से भारत आया था और उसने कपूरथला निवासी से सफेद रंग की टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीदी थी.
ऐसे पकड़ा गया आरोपी
हादसे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. लेकिन पुलिस ने घटनास्थल से मिले कार की हेडलाइट के टुकड़े और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई. थाना आदमपुर की पुलिस ने उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने मानी गलती
पुलिस पूछताछ के दौरान अमृतपाल सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने बताया कि हादसे के वक्त वह अकेला था और भोगपुर से किशनगढ़ की ओर जा रहा था. गाड़ी तेज रफ्तार में थी और लापरवाही से चलाते हुए उसने फौजा सिंह को टक्कर मार दी.
हिट एंड रन में फौजा सिंह की मौत
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह हादसा सोमवार दोपहर करीब तीन बजे हुआ. फौजा सिंह अपने घर के पास टहल रहे थे, तभी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह 5-7 फीट दूर जाकर गिरे. उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शाम को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
आईपीसी की धाराओं में दर्ज हुआ केस
थाना आदमपुर पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना जिससे जान को खतरा हो) और धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.


