जानिए क्या है डूंगरपुर मामला जिसमें UP के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को रामपुर की MLMLA कोर्ट से सात साल की सजा की सुनवाई हुई है. बाकी दोषियों को पांच- पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है

Sagar Dwivedi
Edited By: Sagar Dwivedi

Aajam Khan News: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को रामपुर की MP MLA कोर्ट से सात साल की सजा की सुनवाई हुई है. बाकी दोषियों को पांच- पांच वर्ष की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने यह सजा डूंगरपुर मामले में सुनाई. अदालत ने IPC धारा 427,504,506,447 और 120 B के तहत आजम खान को दोषी करार दिया था.

 क्या है डूंगरपुर पूरा मामला 

साल 2019 में रामपुर के डूंगरपुर बस्ती में निजी जमीन पर जबरन कब्जा करने आए थे और आरोपियों ने जमकर हंगामा किया था. उस दौरान घर में उपस्थित सभी सदस्यों के साथ मारपीट की थी और पैसे समान लूट लिए थे. फिर भाजपा की सरकार के आने बाद जमीन के मालिक ने आजम खान समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया था. 

डूंगरपुर केस के एक मामले में इस साल 31 जनवरी को कोर्ट ने फैसला सुनाया था. कोर्ट ने आजम खान को बरी कर दिया था. यह मामला रुबी पत्नी करामत अली की ओर से दर्ज कराया था. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाते हुए आजम खात समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था.

आजम खान के विरुद्ध साल 2019 में करीब 84 मुकदमे दर्ज हुए थे. इनमें से अधिकतर कोर्ट में विचाराधीन है. फिलहाल अभी तक पांच मामलों में फैसला आ चुका है. इनमें से तीन मामलों में उन्हें सजा हुई जबकि दो मामलों में बरी हो गए थे.

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