RG Kar Case: ऑर्डर, ऑर्डर... कोर्ट ने सुनाया फैसला तो नाखुश दिखा पीड़िता का परिवार, आखिर जज ने ऐसा क्या कहा?
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने मौत की सजा की मांग की थी. जज ने कहा कि यदि परिवार संतुष्ट नहीं है, तो वे हाईकोर्ट जा सकते हैं.

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. हालांकि, सीबीआई और पीड़िता के परिवार ने दोषी को मौत की सजा की मांग की थी. सीबीआई ने अदालत से दोषी को मौत की सजा देने की अपील करते हुए कहा कि यह मामला इतना वीभत्स है कि दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि यह दूसरों के लिए नजीर बने. पीड़िता के परिवार ने भी आरोपी के लिए फांसी की मांग की.
जज का बयान
आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाने वाले जज ने कहा कि मैंने अपने स्तर पर न्याय दिया है. अगर पीड़िता का परिवार इससे संतुष्ट नहीं है, तो वे हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं.
आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष
सजा सुनाए जाने से पहले आरोपी संजय रॉय ने अदालत में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है. उसने दावा किया कि पुलिस और सीबीआई ने उसे फंसाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की. आरोपी ने कहा कि मेरे गले में रुद्राक्ष की माला थी. अगर मैंने यह अपराध किया होता, तो वह माला टूट जाती. संजय ने कहा कि पुलिस ने उसे हिरासत में प्रताड़ित किया और बिना वजह हस्ताक्षर करवाए.
आरोपी के वकील का पक्ष
दोषी के वकील ने अदालत में दलील दी कि उसे सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि संजय रॉय का जीवनकाल एक साधारण सिविक वॉलंटियर के रूप में बीता है, और उसके चरित्र को ध्यान में रखते हुए मृत्युदंड के बजाय अन्य सजा दी जानी चाहिए.
न्यायाधीश का अंतिम निर्णय
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई और इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामला मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि फैसले में उपलब्ध सबूतों और प्रस्तुत तर्कों के आधार पर निर्णय लिया गया है.


