ब्रिटेन में 16 साल के युवाओं को मिलेगा वोटिंग का अधिकार, जानें दुनिया में कहां कितनी है मिनिमम एज?
ब्रिटेन सरकार ने 16 और 17 वर्ष की आयु के किशोरों को मतदान का अधिकार देने की घोषणा की है.

ब्रिटेन सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 16 और 17 वर्ष की आयु के किशोरों को मतदान का अधिकार देने की घोषणा की है. इस फैसले को ब्रिटेन के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है. इससे करीब 16 लाख नए मतदाता देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ेंगे. गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1970 में वोट देने की न्यूनतम उम्र को 21 से घटाकर 18 किया गया था. यह नया फैसला पिछले 50 वर्षों में मतदाता विस्तार का सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है.
अब तक स्कॉटलैंड और वेल्स में स्थानीय चुनावों के लिए 16 साल के युवाओं को वोट डालने की अनुमति थी, लेकिन अब यह नियम पूरे यूनाइटेड किंगडम में लागू होगा. इस फैसले ने दुनियाभर में मतदान आयु को लेकर एक नई चर्चा को जन्म दिया है.
दुनिया में कहां-कहां है 16 साल में वोटिंग का अधिकार
ब्रिटेन अकेला देश नहीं है जिसने 16 वर्ष की उम्र में मतदान की अनुमति दी है. इससे पहले ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, माल्टा, क्यूबा, इक्वाडोर, निकारागुआ जैसे देशों में भी 16 साल के युवाओं को यह अधिकार दिया गया है. इसके अलावा, ब्रिटेन के अधीनस्थ कुछ क्षेत्रों जैसे आइल ऑफ मैन, ग्वेर्नसे, जर्सी और फॉकलैंड आइलैंड्स में भी यह नियम पहले से लागू है. इन देशों में कहीं यह अधिकार वैकल्पिक है तो कहीं अनिवार्य, जैसे ब्राजील में 18 से 70 वर्ष के बीच वोट देना ज़रूरी है, जबकि 16-17 वर्ष के लिए वैकल्पिक.
18 वर्ष: वैश्विक मानक
विश्व के अधिकांश देशों, भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, रूस, पाकिस्तान, कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका में वोट देने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय है. लगभग 180 से अधिक देशों ने इसे मानक उम्र के रूप में स्वीकार किया है. कुछ देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, पेरू और बोलिविया में 18 वर्ष की उम्र में वोटिंग अनिवार्य भी है.
17 और 21 वर्ष वाले देश भी
कुछ देश 17 साल की उम्र में वोटिंग की अनुमति देते हैं जैसे ग्रीस, इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया और तिमोर-लेस्ते. वहीं यूएई, सिंगापुर, ओमान, कुवैत और नाउरू जैसे कुछ देश अब भी 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति देते हैं.


