पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की सजा, बुशरा बीबी भी दोषी करार
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के प्रमुख इमरान खान को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में दोषी ठहराते हुए 14 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं उनकी पत्नी को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बड़ा झटका देते हुए, 190 मिलियन पाउंड के अल कादिर ट्रस्ट मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल और उनकी पत्नी को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई. यह फैसला पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सुनाया है. इमरान खान पर भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोप लगे थे, जिनमें सरकारी धन के दुरुपयोग और विदेशी तोहफों को गलत तरीके से बेचना शामिल है. अदालत ने इन मामलों में उन्हें दोषी पाया है.
पाकिस्तान की विशेष अदालत ने पीटीआई संस्थापक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है जबकि बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. फैसले के बाद बीबी को कोर्ट रूम में ही गिरफ्तार कर लिया गया.
अदालत ने दी चेतावनी
न्यायाधीश राणा ने चेतावनी दी कि जुर्माना अदा न करने पर पीटीआई संस्थापक को छह महीने और बीबी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा होगी. अदालत ने अधिकारियों को अल-कादिर विश्वविद्यालय की भूमि जब्त करने का भी आदेश दिया है.
क्या है आरोप
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराया गया है. यह मामला 190 मिलियन पाउंड (लगभग 19 अरब रुपये) की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़ा है. यह मामला बह्रिया टाउन से जुड़ी जमीन और पैसे के अवैध लेन-देन का है, जिसमें इमरान और बुशरा पर भ्रष्टाचार का आरोप था. अदालत ने पाया कि उन्होंने पीएम कार्यकाल के दौरान अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल जमीन हासिल की.


