Pakistan News: पाकिस्तानी कोर्ट ने दोषियों पर आजीवन चुनाव लड़ने वाले फैसले को बदला, नवाज शरीफ का रास्ता हुआ साफ

Pakistan General Election: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की आजीवन इलेक्शन न लड़ने वाले कानून में संशोधन कर दिया है, ऐसे में नवाज शरीफ का रास्ता साफ हो गया है. वह इस बार आगामी आम चुनाव लड़ सकते हैं.

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Edited By: Sachin

Pakistan General Election: पाकिस्तान की कोर्ट ने देश में दोषियों के आजीवन चुनान लड़ने पर प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, अब दोषियों के चुनाव लड़ने पर केवल पांच साल ही प्रतिबंध रहेगा. पाकिस्तानी अदालत ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब फरवरी में आम चुनाव होने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ राह कि अड़चन साफ हो गई है. अब वह आम चुनाव लड़ सकते हैं और चौथी बार प्रधानमंत्री कि दौड़ में शामिल गए हैं. 

नवाज शरीफ बनेंगे पीएम पद के उम्मीदवार

बताया जा रहा है कि  मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की तरफ से नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए प्रबल उम्मीदार हो सकते हैं. अगर मुस्लिम लीग इस बार का आम चुनाव जीतती है तो नवाज शरीफ चौथी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं. 74 वर्षीय नवाज शरीफ को साल 2017 में कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में पांच वर्ष की सजा सुनाई थी. लेकिन उनकी दोषी की सजा का समय खत्म होने वाले है. 

पाकिस्तान में चुनाव लड़ने का अधिकार 

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली सात सदस्यों वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 62 (1) (एफ) के तहत अयोग्य ठहराए जाने वाले दोषियों को आजीवन चुनाव लड़ने से नहीं  रोका जा सकता है. बेंच ने 6-1 के फैसले से साल 2018 वाले फैसले को रद्द कर दिया है. जिसमें कहा गया था कि अगर कोई नेता दोषी पाया जाता है तो वह पाकिस्तान में चुनाव नहीं लड़ सकता है. कोर्ट का मानना है कि यह उसके मौलिक अधिकार का हनन है. 

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