राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में तैनात किए नेशनल गार्ड, पुलिस हेडक्वार्टर को संघीय नियंत्रण में लिया; जानें वजह
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 अगस्त 2025 को वाशिंगटन, डीसी में बढ़ते अपराध और बेघर होने की समस्या से निपटने के लिए पुलिस विभाग को संघीय नियंत्रण में लेकर नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया. उन्होंने इस कदम को वाशिंगटन डीसी की मुक्ति दिवस बताया, जबकि स्थानीय अधिकारी इस हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं. यह कदम कानूनी और संवैधानिक विवादों में भी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 अगस्त 2025 को वाशिंगटन, डीसी में बढ़ते अपराध और बेघर होने की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण संघीय हस्तक्षेप की घोषणा की. उन्होंने शहर की पुलिस विभाग को संघीय नियंत्रण में लेने और नेशनल गार्ड की तैनाती का आदेश दिया. इस कदम को उन्होंने "वाशिंगटन डीसी की मुक्ति दिवस" के रूप में प्रस्तुत किया.
नेशनल गार्ड की तैनाती
राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वाशिंगटन डीसी आज आज़ाद हो जाएगा. उन्होंने शहर में बढ़ते अपराध, गंदगी और बेघर होने की समस्याओं को खत्म करने का संकल्प लिया. रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप वाशिंगटन, डीसी में 1,000 तक नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर विचार कर रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने संघीय पुलिस प्रमुख के रूप में टेरी कोल को नियुक्त किया और अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को पुलिस विभाग की निगरानी सौंपने का आदेश दिया.
बेघर होने की समस्या
ट्रंप ने इस कदम को शहर में बढ़ते अपराध और बेघर होने की समस्या से निपटने के लिए आवश्यक बताया. हालांकि, डीसी पुलिस विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हिंसक अपराध 30 वर्षों के निचले स्तर पर हैं. इसके बावजूद, ट्रंप ने इन आंकड़ों को गलत बताते हुए हेरफेर का दावा किया. उन्होंने हाल ही में एक व्हाइट हाउस कर्मचारी पर हमले की घटना का हवाला देते हुए कार्रवाई की आवश्यकता जताई.
स्थानीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया
डीसी की मेयर म्यूरियल बोसर ने ट्रंप के इस कदम को खारिज करते हुए कहा कि शहर में अपराध की दर कम हो रही है और संघीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय पुलिस विभाग समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है और संघीय हस्तक्षेप से स्थानीय शासन की स्वायत्तता पर सवाल उठ सकते हैं.
संघीय हस्तक्षेप का कानूनी आधार
ट्रंप ने डीसी होम रूल एक्ट की धारा 740 का हवाला देते हुए कहा कि यह संघीय हस्तक्षेप की अनुमति देता है. हालांकि, डीसी को राज्य का दर्जा नहीं मिलने के कारण संघीय सरकार को शहर में अधिक अधिकार प्राप्त हैं. इस कदम को लेकर कानूनी विशेषज्ञों में मतभेद हैं, और यह सवाल उठता है कि क्या यह कदम संविधान के अनुरूप है.
ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि अन्य शहरों में भी अपराध और बेघर होने की समस्या बढ़ती है, तो वह न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स और शिकागो जैसे शहरों में भी संघीय हस्तक्षेप पर विचार कर सकते हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि यह कदम एक व्यापक नीति का हिस्सा हो सकता है.


