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संविधान विरोधी घोषित हुआ ट्रम्प का नागरिकता खत्म करने का आदेश, अदालत ने रोका लागू होना

संघीय अपील अदालत ने ट्रम्प के जन्मजात नागरिकता खत्म करने वाले आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए उसे लागू करने पर रोक लगा दी. यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के करीब पहुंच गया है.

Suraj Mishra
Edited By: Suraj Mishra

एक बड़े कानूनी घटनाक्रम में, अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसमें उन्होंने जन्मजात नागरिकता समाप्त करने की बात कही थी. अदालत ने उस आदेश को देशभर में लागू करने से रोक लगा दी है, जिससे यह मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बेहद करीब आ गया है.

ट्रम्प की योजना पर रोक

यह निर्णय उस समय आया जब न्यू हैम्पशायर के एक संघीय न्यायाधीश ने भी ट्रम्प की योजना पर रोक लगाते हुए इसे संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध बताया था. ट्रम्प प्रशासन द्वारा लाए गए आदेश का उद्देश्य उन बच्चों को अमेरिका की नागरिकता देने से रोकना था जो अवैध या अस्थायी रूप से अमेरिका में रह रहे माता-पिता के घर जन्मे हों.

ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन

9वें सर्किट कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है, जो जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है. अदालत ने कहा कि इस आदेश की व्याख्या उन लोगों को भी प्रभावित करती है जो अमेरिका में जन्मे हैं लेकिन जिनके माता-पिता की वैधता संदिग्ध है.

न्यायालय ने टिप्पणी की, 'ज़िला अदालत ने सही पाया कि यह आदेश असंवैधानिक है, क्योंकि यह अमेरिका में जन्म लेने वाले कई व्यक्तियों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित करता है. हम इस निर्णय से पूरी तरह सहमत हैं'.

इस फैसले ने अमेरिका में नागरिकता से जुड़े नियमों पर फिर से बहस छेड़ दी है और सुप्रीम कोर्ट की निगाहें अब इस संवेदनशील मुद्दे पर टिक गई हैं.

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24 July 2025, 07:20 AM IST

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