मोहम्मद शमी हर महीने पत्नी-बेटी को कितना गुजारा भत्ता देंगे? हसीन जहां ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज शमी की पत्नी हसीन जहां ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए भरण-पोषण आदेश पर संतोष जताया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए भरण-पोषण आदेश पर संतोष जताया है. कोर्ट ने शमी को आदेश दिया है कि वे हर महीने हसीन जहां और उनकी बेटी को कुल 4 लाख रुपये का गुजारा भत्ता दें.
शमी के कहने पर छोड़ी मॉडलिंग
हसीन जहां ने बताया कि शमी के कहने पर उन्होंने शादी के बाद मॉडलिंग और अभिनय छोड़ दिया था. उन्होंने कहा कि शादी से पहले मैं मॉडलिंग और एक्टिंग में सक्रिय थी. लेकिन शमी ने मुझसे कहा कि मैं यह सब छोड़ दूं और घर संभालूं. मैंने उनके कहने पर करियर त्याग दिया क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी. लेकिन आज मैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हूं, इसलिए हमें उनके समर्थन की ज़रूरत है.
उन्होंने यह भी कहा कि भारत में कानून व्यवस्था ने उन्हें न्याय दिलाया है. भगवान का शुक्र है कि हमारे देश में कानून है, जो जिम्मेदारियों से भागने वाले लोगों को जवाबदेह ठहराता है. हसीन ने कहा कि जब आप किसी रिश्ते में होते हैं, तो यह नहीं जान सकते कि सामने वाला आपको कब धोखा देगा. मैं भी इसी तरह धोखा खा गई.
हसीन जहां ने अदालत का दरवाजा इसलिए खटखटाया क्योंकि शमी ने उनके और बेटी के खर्चों की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया था. अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें आदेश दिया है कि वे हर महीने हसीन जहां को 1.5 लाख रुपये और बेटी को 2.5 लाख रुपये दें.
भत्ता देने में सक्षम हैं शमी
यह फैसला उस याचिका के आधार पर आया है, जिसमें हसीन जहां ने पहले के फैसले को चुनौती दी थी. 2023 में निचली अदालत ने शमी को पत्नी को 50,000 और बेटी को 80,000 रुपये देने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट में दायर याचिका में हसीन जहां के वकील ने बताया कि शमी की आय सालाना ₹7.19 करोड़ थी, ऐसे में वह अधिक भत्ता देने में सक्षम हैं.
गौरतलब है कि दोनों ने 2014 में शादी की थी और 2015 में बेटी का जन्म हुआ था. 2018 में हसीन जहां ने शमी पर घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए थे.


