Chandigarh Thar Accident: तेज रफ्तार थार ने दो बहनों को कुचला, एक की मौत, दूसरी अस्पताल में भर्ती, ड्राइवर फरार
Chandigarh Thar Accident: स्थानीय लोगों ने दोनों बहनों को फटाफट नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने बड़ी बहन जोसेफ को तुरंत मृत घोषित कर दिया. दूसरी ओर, छोटी बहन को गंभीर चोटें आई हैं लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो अस्पताल में इलाज करवा रही है और जल्द ठीक होने की उम्मीद है. दोनो बहनें शहर के बुरैल इलाके में रहता है.

Chandigarh Thar Accident: चंडीगढ़ शहर में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार थार वाहन ने दो बहनों को रौंद दिया. हादसे में बड़ी बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है और अस्पताल में इलाज जारी है. यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों बहनें कॉलेज से लौटकर सड़क किनारे ऑटो का इंतजार कर रही थीं. घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आरोपी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही अपना ठिकाना छोड़ चुका था. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है.
कैसे हुआ हादसा?
बुधवार को जोसेफ और ईशा नामक दो बहनें कॉलेज से लौटते समय सड़क किनारे ऑटो का इंतजार कर रही थीं. इसी दौरान एक तेज रफ्तार काले रंग की थार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद थार ड्राइवर वाहन समेत फरार हो गया.
घटना का ताजा अपडेट
स्थानीय लोगों ने दोनों बहनों को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बड़ी बहन जोसेफ को मृत घोषित कर दिया. छोटी बहन ईशा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है. दोनों बहनें शहर के बुरैल इलाके की निवासी थीं.
फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस ने थार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आरोपी चालक की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वह काफी समय पहले अपना घर खाली कर चुका है. अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसकी तलाश कर रही है.
शहर में बढ़ते हिट एंड रन के मामले
यह कोई पहला मामला नहीं है जब तेज रफ्तार वाहन ने किसी की जान ली हो. बीते कुछ महीनों में शहर में हिट एंड रन की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं. एक महीने पहले अंबाला कैंट निवासी एक व्यक्ति की बाइक को अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. उस मामले में भी चालक मौके से फरार हो गया था और पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 125(A) और 106 के तहत मामला दर्ज किया था.


