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गाजियाबाद में स्ट्रीट DOG को खाना खिला रही थी महिला, आ धमका शख्स... 38 सेकंड में मारे 8 थप्पड़

गाजियाबाद में यशिका शुक्ला नाम की महिला को आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर एक व्यक्ति ने सरेआम आठ बार थप्पड़ मारे. यह घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो वायरल हो गया. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर दिए गए नए आदेश के बाद की है, जिसमें कोर्ट ने कुत्तों को वैक्सीनेट कर छोड़ने की बात कही थी.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

Ghaziabad Dog Feeding Incident: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली यशिका शुक्ला को सिर्फ इस बात के लिए एक शख्स ने बेरहमी से पीटा क्योंकि वह एक सोसायटी के पास आवारा कुत्तों को खाना खिला रही थीं. यह घटना शुक्रवार देर रात की है, जब यशिका दिल्ली-NCR में कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव के कुछ ही घंटे बाद उन्हें खाना खिला रही थीं. आइए जानते है इस पूरी खबर को विस्तार से...

बिना किसी बात के मारे आठ थप्पड़

यशिका ने बताया कि वह कुत्तों को सोसायटी के पास एक तय स्थान पर खाना खिला रही थीं, जिसे प्रशासन द्वारा 'designated feeding place' के तौर पर तय किया गया है. तभी ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव, विजय नगर में रहने वाला कमल खन्ना नाम का व्यक्ति वहां आया और बिना किसी बात के लगातार आठ बार उन्हें थप्पड़ मारे.

घटना का वीडियो हुआ वायरल
पूरी घटना एक मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में यशिका कहती सुनाई दे रही हैं, "दीदी, वीडियो रिकॉर्ड करो. ये मुझे मार रहे हैं." इस पर आरोपी आदमी बेहिचक जवाब देता है, "हाँ, रिकॉर्ड करो." वीडियो में साफ दिखता है कि वह युवक उन्हें बार-बार थप्पड़ मार रहा है और बीच में एक बार ये भी दावा करता है कि महिला ने पहले उस पर हाथ उठाया.

पुलिस ने लिया एक्शन, आरोपी हिरासत में
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी कमल खन्ना के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. इस घटना ने पशु प्रेमियों और समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश...
इस घटना से कुछ ही घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के आदेश में बदलाव किया था, जिसमें दिल्ली और एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय गृहों में रखने का निर्देश दिया गया था. लेकिन इसके अमल को लेकर व्यवहारिक दिक्कतें सामने आई थीं. नई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी कुत्तों को वैक्सीनेट और नसबंदी के बाद वापस छोड़ा जाए, जब तक कि उनमें रेबीज के लक्षण न हों या आक्रामक व्यवहार न दिखा रहे हों. कोर्ट ने यह भी कहा कि कुत्तों को खिलाने के लिए उचित और निर्धारित स्थानों की व्यवस्था की जाए.

समाज की जिम्मेदारी और सवाल
यह घटना बताती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद समाज में पशु प्रेमियों को किस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है. क्या एक महिला का कुत्तों को खाना खिलाना इतना बड़ा अपराध है कि उसे सरेआम मारा जाए? ऐसे मामलों में प्रशासन, समाज और कानून को मिलकर संवेदनशीलता दिखाने की ज़रूरत है.

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23 August 2025, 08:01 PM IST

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