दिल्ली हाईकोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग का बड़ा फैसला, साकेत कोर्ट के जज संजीव कुमार सिंह को किाय सस्पेंड... जानें क्या है मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने साकेत कोर्ट के जज संजीव कुमार सिंह को कदाचार के आरोपों में सस्पेंड कर दिया है. उन पर वित्तीय लेन-देन में अनियमितता और एक यौन शोषण मामले में पीड़िता पर समझौते का दबाव बनाने के आरोप हैं. जांच पूरी होने तक उन्हें केवल मुख्यालय में रहने का आदेश दिया गया है और बिना अनुमति दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगे.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

Delhi High Court Judge Sanjeev Kumar Singh : दिल्ली हाई कोर्ट ने कदाचार (misconduct) के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे साकेत कोर्ट के जज संजीव कुमार सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. 29 अगस्त को हुई हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया. आदेश के अनुसार, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और जांच पूरी होने तक वे केवल मुख्यालय में ही रहेंगे. आइए जानते है इस खबर को विस्तार से... 

निलंबन की अवधी में अदालत की कार्यवाही से दूर रहेंगे

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश में साफ कहा गया है कि निलंबन की अवधि में संजीव कुमार सिंह को अदालत की कार्यवाही से दूर रखा जाएगा. इस दौरान उन्हें केवल सब्सिस्टेंस अलाउंस ही मिलेगा. साथ ही, बिना पूर्व अनुमति के उन्हें दिल्ली से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं होगी.

जिला जज के पद पर कार्यरत थे संजीव कुमार 
निलंबन से पहले संजीव कुमार सिंह साकेत कोर्ट में जिला जज के पद पर कार्यरत थे. वे कमर्शियल मामलों की सुनवाई कर रहे थे और इसके अलावा साकेत कोर्ट के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कमेटी के चेयरपर्सन भी थे.

वकील पर दबाव डालने की कोशिश ...
सूत्रों के मुताबिक, उनके खिलाफ लगे आरोपों में कुछ वित्तीय अनियमितताएं और एक मामले में वकील पर दबाव डालने की कोशिश शामिल है. सबसे गंभीर आरोप यह है कि उन्होंने यौन शोषण के एक मामले में पीड़िता पर समझौता करने का दबाव बनाया.

जांच के बाद सस्पेंड करने का फैसला
यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील की सुनवाई के दौरान पीड़िता पर दबाव बनाने की शिकायत दर्ज हुई. इसके बाद कोर्ट ने मामले को विजिलेंस रजिस्ट्रार को जांच के लिए भेजा. जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग ने संजीव कुमार सिंह को सस्पेंड करने का फैसला लिया.

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