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दिल्ली में भी अब यूपी वाला नियम, बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाना पड़ेगा महंगा

दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. अब किसी भी धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थान पर तय डेसिबल से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा. बिना पुलिस की अनुमति लाउडस्पीकर लगाना प्रतिबंधित है. टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने पर भी अनुमति अनिवार्य होगी.

Dimple Yadav
Edited By: Dimple Yadav

दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर नए नियम लागू किए हैं, जो यूपी के समान हैं. अब धार्मिक स्थलों सहित सभी स्थानों पर निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित है, और उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा. औद्योगिक, आवासीय और साइलेंट जोन के लिए अलग-अलग ध्वनि सीमाएं निर्धारित की गई हैं. टेंट हाउस से भी लाउडस्पीकर लेने के लिए पुलिस की परमिशन जरूरी होगी.

पुलिस निर्देश के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर अधिकतम 10 dB(A) तक ही सीमित होगा. निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली की आवाज निर्धारित सीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए. इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75DB आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया है.

साउंड लिमिट क्रॉस तो सीधा जुर्माना और जब्ती

रेजिडेंशियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55DB आवाज की इजाजत और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया है. साइलेंस जोन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50DB आवाज की इजाजत है. वहीं, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया है.

दिल्ली पुलिस ने जारी की गाइडलाइन

टेंट वालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपकरण न दें. जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता इस आवश्यकता का अनुपालन करें, तथा अनुपालन न करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें.

नियम तोड़ने पर जुर्माना भी तय

नियम तोड़ने पर जुर्माना भी तय किया गया है. लाउडस्पीकर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के अनुचित प्रयोग पर 10000 रुपये का जुर्माना और उपकरणों की जब्ती होगी. डीजी सेट्स (Generator Sets) पर नियम क्षमता के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा. 1000 KVA से अधिक पर 100000 रुपये, 62.5 – 1000 KVA पर 25000 हजार, 62.5 KVA तक पर 10000 रुपये और ध्वनि उत्पन्न करने वाले निर्माण उपकरणों का प्रयोग पर जुर्माना 50000 रुपये और उपकरणों की जब्ती या सीलिंग होगी. पटाखों पर तय समय सीमा के बाहर फोड़ने पर कार्रवाई होगी. वहीं, धार्मिक, शादी या रैली में उल्लंघन पर 10000 रुपये (रिहायशी क्षेत्र) और 20000 (साइलेंस जोन) में होंगे.

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17 April 2025, 12:04 PM IST

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