मुश्किल में फंसे तेजस्वी यादव, पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में FIR दर्ज
तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है. पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में केस दर्ज हुआ है.

FIR on Tejashwi Yadav: बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में केस दर्ज हुआ है.
शाहजहांपुर में BJP महानगर अध्यक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई, जबकि महाराष्ट्र में BJP विधायक ने भी उनके खिलाफ शिकायत दी है. दोनों जगह यह आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे न केवल प्रधानमंत्री की छवि धूमिल हुई बल्कि जनता की भावनाएं भी आहत हुई हैं.
शाहजहांपुर में मामला दर्ज
शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में BJP महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता की शिकायत पर तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ. शिकायत में आरोप है कि RJD के आधिकारिक ‘एक्स’ (पूर्व ट्विटर) अकाउंट से शुक्रवार सुबह 6:58 बजे एक पोस्ट किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई. इस पोस्ट की कॉपी को सबूत के तौर पर पुलिस को सौंपी गई है.
Maharashtra | On the complaint of Gadchiroli BJP MLA Milind Ramji Narote, a case has been registered against RJD leader and former Bihar Dy CM Tejashwi Yadav for allegedly posting objectionable and defamatory content on social media platform 'X' against Prime Minister Narendra…
— ANI (@ANI) August 22, 2025
शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि इस मामले में BNS की धारा 353(2) और 197(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है. उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में जुटी है. गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) हाल ही में लागू हुआ नया कानून है, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह ले रहा है.
महाराष्ट्र में भी FIR
तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है. स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां BJP विधायक मिलिंद नरोटे ने शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया है कि तेजस्वी यादव द्वारा की गई टिप्पणी से समाज में विभिन्न वर्गों के बीच तनाव और वैमनस्य फैलने की संभावना है.
पुलिस ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, धारा 356 (मानहानि), धारा 352 (शांति भंग करने के उद्देश्य से अपमान) और धारा 353 के तहत केस दर्ज किया गया है.
जांच जारी
दोनों राज्यों की पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद आने वाले समय में और तूल पकड़ सकता है, क्योंकि मामला सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा है. वहीं, RJD की ओर से इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है.


