score Card

'कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता…' सतना में BJP पार्षद के रेप आरोपी पति की दबंगई, पीड़िता से बदसलूकी का वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान इलाके में एक भाजपा पार्षद के पति ने एक महिला को लंबे समय तक प्रताड़ित किया. इसके बाद उसे धमकाया भी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है.

मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान इलाके से महिला उत्पीड़न का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय स्तर पर हड़कंप मचा दिया है. आरोप है कि एक भाजपा पार्षद के पति ने अपने प्रभाव और पहचान का दुरुपयोग करते हुए एक महिला को लंबे समय तक प्रताड़ित किया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दीं. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

पीड़िता की शिकायत से खुला मामला

जानकारी के अनसार, पीड़िता ने 22 दिसंबर को सतना पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. महिला का कहना है कि आरोपी अशोक सिंह, जो हनुमान गंज वार्ड नंबर एक से भाजपा पार्षद का पति है, पिछले करीब छह महीनों से उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहा था. 

पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उसे डराकर और दबाव बनाकर गलत हरकतें कीं और बाद में इसका वीडियो बनाकर उसे बदनाम करने की धमकी भी देता रहा. महिला का यह भी आरोप है कि आरोपी उसे जबरन अनैतिक संबंधों के लिए मजबूर करता था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां देता था. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह लंबे समय से डर और तनाव में जी रही थी.

वायरल वीडियो ने बढ़ाई गंभीरता

26 दिसंबर को इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया, जिसने पूरे प्रकरण को और गंभीर बना दिया. वायरल वीडियो में आरोपी एक दुकान पर बैठा नजर आ रहा है, जहां वह महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता दिख रहा है. वीडियो में आरोपी खुलेआम अपनी पहुंच और रसूख का हवाला देते हुए कहता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. जब महिला उसे सोशल मीडिया पर सामने लाने की बात कहती है, तब भी आरोपी बेखौफ नजर आता है.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

वीडियो वायरल होने और शिकायत की पुष्टि होने के बाद रामपुर बघेलान पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी अशोक सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 74, 75(2), 79, 296(1) और 351(3) के तहत केस दर्ज किया है. देर रात पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

वहीं, स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी व्यक्ति को उसके पद या पहचान के आधार पर छूट नहीं दी जाएगी. अधिकारियों के अनुसार, मामले की निष्पक्ष और गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ताजा खबरें

ट्रेंडिंग वीडियो

close alt tag