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ITR Due Date Extended: आयकर विभाग ने ITR दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाई, करदाताओं को मिली राहत

ITR भरने वालों के लिए एक शानदार खबर सामने आई है. सरकार ने रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को एक दिन और बढ़ा दिया है ताकि आप थोड़ी और राहत के साथ टैक्स फाइलिंग पूरी कर सकें.

Goldi Rai
Edited By: Goldi Rai

ITR Due Date Extended: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है. अब टैक्सपेयर्स 16 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आयकर विभाग ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि तकनीकी समस्याओं के कारण करदाताओं को हो रही असुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी, जिसे 15 सितंबर तक बढ़ाया गया था और अब इसमें एक दिन की और राहत दी गई है. विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि अंतिम दिन का इंतजार न करें और समय रहते रिटर्न भरें ताकि किसी भी तकनीकी दिक्कत या जुर्माने से बचा जा सके. विभाग ने यह भी बताया कि 16 सितंबर की रात 12 बजे से सुबह 2:30 बजे तक पोर्टल पर मेंटेनेंस कार्य होगा. तय समय के बाद रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234F के तहत ₹5000 तक जुर्माना लग सकता है.

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