मोदी सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी नया इनकम टैक्स बिल, जानें क्या होंगे प्रमुख बदलाव
Income Tax Bill 2025: मोदी सरकार आज, 13 फरवरी को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करने जा रही है. इस विधेयक का उद्देश्य 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को हटाकर सरल, स्पष्ट और आधुनिक कर कानून लागू करना है. अगर इसे मंजूरी मिलती है, तो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो सकता है.

Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज, 13 फरवरी को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश करेंगी. इस विधेयक का उद्देश्य 1961 के पुराने और जटिल आयकर अधिनियम को हटाकर एक अधिक सरल, स्पष्ट और आधुनिक कर कानून लागू करना है. अगर इस बिल को मंजूरी मिलती है, तो यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो सकता है. सरकार का मानना है कि नया विधेयक करदाताओं के लिए टैक्स अनुपालन को आसान बनाएगा, कर कानूनों की जटिलता को कम करेगा और विवादों की संभावना को घटाएगा.
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि नए विधेयक में कर की दरों में बदलाव नहीं होगा, बल्कि ध्यान कानून की भाषा को सरल बनाने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाने पर होगा. वर्तमान आयकर अधिनियम में 52 अध्याय और 1,647 पृष्ठ हैं, जबकि नए विधेयक को सिर्फ 23 अध्याय और 622 पृष्ठों तक सीमित रखा गया है. इससे करदाताओं को नियमों को समझने में आसानी होगी.
कर वर्ष की नई अवधारणा होगी लागू
फिलहाल, आयकर की गणना के लिए वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) का उपयोग किया जाता है और मूल्यांकन वर्ष अलग होता है. नया विधेयक इस भ्रम को दूर करेगा और 'कर वर्ष' की एकल अवधारणा पेश करेगा. इसका फायदा यह होगा कि करदाता अपने टैक्स की गणना और रिटर्न फाइलिंग को लेकर ज्यादा स्पष्टता महसूस करेंगे.
टैक्स स्लैब और छूट में क्या होंगे बदलाव?
सरकार ने नए विधेयक में टैक्स स्लैब को नया रूप दिया है. नए प्रस्तावित कर स्लैब निम्नलिखित हैं:
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₹4,00,000 तक – कोई कर नहीं
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₹4,00,001 से ₹8,00,000 – 5%
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₹8,00,001 से ₹12,00,000 – 10%
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₹12,00,001 से ₹16,00,000 – 15%
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₹16,00,001 से ₹20,00,000 – 20%
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₹20,00,001 से ₹24,00,000 – 25%
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₹24,00,000 से अधिक – 30%
इसके अलावा, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए कर छूट का प्रस्ताव भी रखा गया है.
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए क्या बदलाव?
नए विधेयक में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए कटौतियों में बदलाव किया गया है:
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मानक कटौती – ₹50,000 या वेतन राशि (जो भी कम हो)
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रोजगार कर – पूरी तरह से कटौती योग्य
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ग्रेच्युटी कटौती –
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ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत – पूरी तरह से कटौती योग्य
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रक्षा सेवा सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी – पूरी तरह से कटौती योग्य
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मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी – पूरी तरह से कटौती योग्य
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अन्य ग्रेच्युटी – अधिकतम ₹75,000 की कटौती
टैक्स रिटर्न और अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं
सरकार ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा, पूंजीगत लाभ कर नियमों और आवासीय स्थिति तय करने वाले नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है. कर विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक जटिल कर प्रावधानों को स्पष्ट बनाने और कर अनुपालन को सरल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.


