बिना CA के भी भर सकते हैं ITR, बस रखें ये डॉक्यूमेंट्स तैयार, फॉर्म भरना हो जाएगा आसान
अगर आपकी आय सैलरी आधारित है और निवेश जटिल नहीं है, तो ये जरूरी दस्तावेज साथ रखकर आप खुद घर बैठे आसानी से ITR भर सकते हैं. इससे ना सिर्फ समय बचेगा, बल्कि CA की फीस भी बचाई जा सकती है.

जुलाई आते ही देशभर में आयकर रिटर्न (ITR) भरने का सिलसिला तेज हो गया है. कई लोग जहां चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद से ITR दाखिल करते हैं, वहीं अब टेक्नोलॉजी और ई-फाइलिंग पोर्टल की सुविधा के चलते आप खुद भी घर बैठे रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. खासकर अगर आपकी आय सैलरी आधारित है और कोई जटिल निवेश नहीं है, तो आपको एक्सपर्ट की जरूरत नहीं.
इनकम टैक्स विभाग ने अपना पोर्टल इतना आसान बना दिया है कि सही दस्तावेजों के साथ आप खुद आसानी से ITR दाखिल कर सकते हैं. अगर आपके पास नीचे दिए गए 8 जरूरी दस्तावेज तैयार हैं, तो ना सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि CA की मोटी फीस भी.
1. फॉर्म 16:
अगर आप सैलरीड हैं, तो कंपनी हर साल फॉर्म 16 देती है. इसमें आपकी कुल सैलरी, TDS की कटौती, टैक्स डिडक्शन (80C, 80D आदि) और पहले से जमा टैक्स का पूरा ब्योरा होता है. ये दस्तावेज ITR भरने की पहली जरूरत है.
2. इंटरेस्ट सर्टिफिकेट:
बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला ब्याज भी आय का हिस्सा होता है. इसके लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, जिसमें सालभर की ब्याज आय और उस पर कटा TDS दर्ज होता है. इसे फॉर्म 26AS और AIS रिपोर्ट से मिलाकर जांचना जरूरी है.
3. फॉर्म 26AS और AIS:
फॉर्म 26AS को टैक्स पासबुक कहा जाता है, जिसमें सभी कटे हुए टैक्स की जानकारी होती है. वहीं AIS रिपोर्ट में आपकी सारी फाइनेंशियल गतिविधियों जैसे शेयर निवेश, FD ब्याज, क्रेडिट कार्ड खर्च आदि की डिटेल होती है. इन दोनों का मिलान जरूरी है.
4. होम लोन स्टेटमेंट:
अगर आपने घर के लिए लोन लिया है, तो EMI का ब्यौरा और ब्याज की जानकारी वाला स्टेटमेंट बैंक से लेना होगा. इसी के आधार पर आप सेक्शन 24(b) और 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं.
5. निवेश और खर्च के दस्तावेज:
अगर आपने LIC, PPF, NSC, ELSS, हेल्थ इंश्योरेंस या किसी एनजीओ को दान दिया है, तो उनकी रसीदें संभालकर रखें. ये सभी रसीदें 80C, 80D और 80G के तहत टैक्स में छूट दिला सकती हैं.
6. कैपिटल गेंस स्टेटमेंट:
अगर आपने पिछले वित्तीय वर्ष में कोई पूंजीगत संपत्ति बेची है, तो उस पर हुई आय (Capital Gains) का ब्योरा देना अनिवार्य है. ये स्टेटमेंट निवेश करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य दस्तावेज है.
7. पैन और आधार कार्ड:
ITR दाखिल करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका पैन और आधार कार्ड एक-दूसरे से लिंक हो. e-Filing पोर्टल पर लॉगिन और OTP सत्यापन के लिए आधार जरूरी होता है.
8. बैंक अकाउंट डिटेल्स:
आपको अपने एक एक्टिव बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी ताकि अगर रिफंड बनता है, तो वह सीधे आपके खाते में भेजा जा सके. यह अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए और IFSC कोड सही दर्ज करना आवश्यक है.


