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NPS पेंशनधारियों के लिए खुशखबरी... 30 जून तक करें UPS का आवेदन और पाएं अतिरिक्त पेंशन!

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत एनपीएस पेंशनधारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जैसा निश्चित पेंशन लाभ देने की घोषणा की है.

अगर आपने अपनी रिटायरमेंट के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को अपनाया हुआ है, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने हाल ही में नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. सरकार का ये कदम NPS सब्सक्राइबर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) जैसी एक निश्चित पेंशन प्राप्त करने का मौका देगा. इस स्कीम का फायदा उन NPS पेंशनधारियों को भी मिल जाएगा, जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले ही रिटायर हो चुके हैं. इसके साथ ही, जिन्होंने केंद्र सरकार के तहत कम से कम 10 साल की अनिवार्य सेवा पूरी की है.

नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPS Trust) ने इस नई स्कीम के बारे में एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे एनपीएस सब्सक्राइबर्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का फायदा उठा सकते हैं. इसके साथ ही, उन शर्तों के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो उन्हें पूरी करनी होगी. 

UPS का लाभ किसे मिलेगा?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का फायदा उन एनपीएस पेंशनधारियों को मिलेगा, जो 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो चुके हैं और केंद्र सरकार में 10 साल की न्यूनतम सेवा पूरी कर चुके हैं. इसके अलावा, ये लाभ पेंशनधारियों के जीवनसाथी को भी मिल सकता है. इस नई स्कीम के तहत, एनपीएस पेंशनधारियों को अपनी एन्यूनिटी बेनेफिट्स को सरेंडर किए बिना अतिरिक्त पेंशन लाभ मिलेगा.

UPS का भुगतान कैसे होगा?

एनपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन के अलावा, यूपीएस के तहत मिलने वाली पेंशन का भुगतान दो तरीके से किया जाएगा:-

एकमुश्त भुगतान:- ये भुगतान पेंशनधारी की अंतिम बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के बराबर होगा. इस राशि की गणना पेंशनधारी की कम से कम 10 साल की सेवा के आधार पर की जाएगी.

मासिक भुगतान:- मासिक पेंशन का भुगतान यूपीएस पे-आउट और महंगाई भत्ते के जोड़ के बराबर होगा. इसमें से एनपीएस के तहत मिलने वाली एन्यूनिटी बेनेफिट्स का रिप्रेजेंटेटिव अमाउंट काटा जाएगा.

साधारण ब्याज भुगतान का लाभ भी मिलेगा

अगर किसी पेंशनधारी को यूपीएस के तहत मिलने वाले लाभ का एरियर बनता है, तो उसे साधारण ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा. ये ब्याज पीपीएफ की ब्याज दर के मुताबिक होगा, जिससे पेंशनधारी को अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेगा.

यूपीएस बेनेफिट्स का क्लेम कैसे करें?

एनपीएस पेंशनधारी या उनके जीवनसाथी को यूपीएस के बेनेफिट्स का क्लेम करने के लिए कुछ सरल कदमों का पालन करना होगा. इसके लिए उन्हें नीचे दिए गए फॉर्म भरने होंगे:

फॉर्म-बी2 (एनपीएस पेंशनधारी के लिए)

फॉर्म-बी4 या बी6 (जीवनसाथी के लिए)

ये फॉर्म संबंधित अधिकारी को जमा करना होगा. इसके अलावा, पेंशनधारी या उनके जीवनसाथी इन फॉर्म्स को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें www.npscra.net.nsdl.co.in/ups.php पर जाकर फॉर्म सबमिट करना होगा.

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26 May 2025, 12:59 PM IST

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