PAN-आधार लिंकिंग डेडलाइन बढ़ाई गई या नहीं? जानिए क्या कह रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट

नए साल का धमाल शुरू हो चुका है, लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग में अभी भी एक ही सवाल घूम रहा है कि भाई, PAN-आधार लिंकिंग का क्या हुआ? डेडलाइन बढ़ी कि नहीं? मेरा PAN तो बंद नहीं हो जाएगा ना?

Goldi Rai
Edited By: Goldi Rai

नई दिल्ली: साल 2026 की शुरुआत के साथ ही PAN और आधार लिंकिंग को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त असमंजस की स्थिति बन गई है. सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज और फॉरवर्ड्स के कारण यह सवाल हर किसी के मन में है कि क्या सरकार ने PAN-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है या नहीं. यह जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर बैंकिंग, टैक्स और सरकारी सेवाओं पर पड़ता है.

नए साल में कदम रखते ही टैक्सपेयर्स के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि PAN-आधार लिंकिंग को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है. गलत जानकारी के भरोसे बैठे रहना भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है. तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई.

PAN-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ी या नहीं?

अब तक केंद्र सरकार या आयकर विभाग की ओर से PAN और आधार को लिंक करने की समय-सीमा बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. इसका मतलब साफ है कि जिन लोगों ने तय समय तक PAN-आधार लिंक नहीं कराया है, उनका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव माना जा सकता है.

PAN इनऑपरेटिव होने का क्या मतलब है?

अगर आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाता है तो इससे जुड़ी कई अहम सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. ऐसे PAN के जरिए न तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा और न ही कई बैंकिंग लेनदेन आसानी से पूरे हो पाएंगे. इसके अलावा, जहां-जहां PAN अनिवार्य है, वहां आपका काम अटक सकता है और सरकारी योजनाओं का लाभ भी रुक सकता है.

PAN एक्टिव है या नहीं, ऐसे करें तुरंत जांच

अगर आपको यह स्पष्ट नहीं है कि आपका PAN अभी भी एक्टिव है या नहीं, तो देर किए बिना इसकी जांच कर लें. इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर PAN नंबर, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर के जरिए OTP वेरिफिकेशन करना होता है. प्रक्रिया पूरी होते ही स्क्रीन पर आपके PAN का स्टेटस सामने आ जाएगा.

PAN इनऑपरेटिव हो गया है तो क्या करें?

अगर जांच में यह सामने आता है कि आपका PAN इनऑपरेटिव हो चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप अभी भी PAN और आधार को लिंक करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए निर्धारित लेट फीस का भुगतान करना होगा. शुल्क जमा करने के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसके बाद PAN दोबारा एक्टिव हो सकता है, हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है.

ताजा खबरें

ट्रेंडिंग वीडियो

close alt tag