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22 सितंबर से लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, दवाइयों और मेडिकल डिवाइस की कीमतों में कटौती...जानिए मरीजों को कितना होगा फायदा ?

भारत सरकार 22 सितंबर से दवाइयों और मेडिकल डिवाइस पर GST में कटौती करने जा रही है, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी. कई दवाइयों और रोजमर्रा के उत्पादों पर GST 0% से लेकर 5% तक घटा दिया गया है. इससे इलाज की लागत कम होगी और उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा. सरकार ने कंपनियों से नई कीमतें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

GST Reduction on Medicines : भारत सरकार ने आगामी 22 सितंबर से दवाइयों और मेडिकल डिवाइस की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, सभी फार्मा कंपनियों को अपनी दवाइयों और मेडिकल डिवाइस के नए अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय करने होंगे. इस कदम का सीधा लाभ उपभोक्ताओं और मरीजों को होगा, क्योंकि इससे दवाइयों की कीमतों में कमी आएगी.

TAX कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे

सरकार ने नई GST व्यवस्था के तहत यह सुनिश्चित किया है कि फार्मा कंपनियां अपनी दवाइयों और उत्पादों के नए MRP तय करें और यह जानकारी डीलर्स, रिटेलर्स, राज्य ड्रग कंट्रोलर और सरकार के साथ साझा करें. नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस टैक्स कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए.

22 सितंबर से पहले नए लेबल लगाने की जरूरत
इसके साथ ही, मंत्रालय ने कंपनियों को यह राहत दी है कि 22 सितंबर से पहले बाजार में उपलब्ध स्टॉक को वापस मंगाने या नए लेबल लगाने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं से नई कीमत ही वसूली जाए.

कौन-कौन सी दवाइयां और उत्पाद होंगे प्रभावित?
नई GST व्यवस्था के तहत कई जरूरी दवाइयों पर GST की दर को 5% से घटाकर शून्य (0%) कर दिया गया है. कैंसर और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयों पर पहले 12% GST था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है. इसके अलावा, बैंडेज, वॉडिंग, गॉज और ड्रेसिंग सामग्री पर GST को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप, शेविंग क्रीम हुआ सस्ता 
इसके अलावा, रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजों जैसे टैलकम पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, सोप, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन पर GST की दर 18% से घटाकर केवल 5% कर दी गई है. यह कदम उपभोक्ताओं को सीधे फायदा पहुंचाएगा और उत्पादों की कीमतों में राहत देगा.

नई कीमतों की जानकार जनता तक पहुंचे 
मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिए हैं कि फार्मा कंपनियां और उद्योग संगठन अखबारों, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उपभोक्ताओं और रिटेलर्स को नई कीमतों की जानकारी दें. इस पहल का उद्देश्य हर स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखना है, ताकि मरीजों और उपभोक्ताओं को नई कीमतों का लाभ पूरी तरह से मिल सके.

उपभोक्ताओं को कितनी राहत मिलेगी?
विशेषज्ञों के अनुसार, नई GST दरों से इलाज का खर्च काफी कम हो जाएगा. पहले जहां 1000 रुपये की दवा पर 120 रुपये तक टैक्स लगता था, वहीं अब केवल 50 रुपये टैक्स लगेगा. गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर और अस्थमा से जूझ रहे मरीजों के लिए यह राहत बड़ी साबित होगी. यह निर्णय चिकित्सा लागत को काबू में लाने में मदद करेगा और इलाज के खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी.

कटौती के बाद मरीजों को बड़ी राहत 
नई GST व्यवस्था से दवाइयों और मेडिकल डिवाइस की कीमतों में कटौती के बाद मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी. इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं की जेब पर दबाव कम होगा, बल्कि चिकित्सा लागत में भी कमी आएगी. यह निर्णय उन मरीजों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और जिनके इलाज पर भारी खर्च होता है. सरकार का यह कदम निश्चित रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणाली में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा.

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14 September 2025, 07:37 PM IST

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