West Bengal Election 2026 की ताजा ख़बरें
West Bengal Election 2026
पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों पर मतदान दो चरणों में होगा. पहले चरण में 23 अप्रैल 2026 को 152 सीटों पर वोटिंग होगी. वहीं, दूसरे चरण में 29 अप्रैल 2026 को बाकी 142 सीटों पर वोटिंग होगी. सभी सीटों के नतीजे एक साथ 4 मई 2026 को आएंगे. पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), बीजेपी और वामपंथी-कांग्रेस गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला होने वाला है. ममता बनर्जी की टीएमसी सत्ता बचाने की कोशिश करेगी, जबकि बीजेपी मजबूत चुनौती दे रही है.
Falta Repolling Today: कड़ी सुरक्षा के बीच फाल्टा में सुबह 11 बजे तक 43% हुआ मतदान
पश्चिम बंगाल की फल्ता विधानसभा सीट पर आज रिपोल चल रहा है, जिसमें सुबह 11 बजे तक लगभग 43% मतदान दर्ज किया गया है. चुनाव आयोग के आदेश पर हो रहे इस दोबारा मतदान में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण वोटिंग जारी है.
फाल्टा सीट पर दोबारा मतदान शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग; 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे फैसला
पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर गुरुवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच पुनर्मतदान शुरू हो गया. पिछले मतदान में ईवीएम और वेब कैमरों से कथित छेड़छाड़ के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा वोटिंग कराने का फैसला लिया था. इस बार 23 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.
TMC उम्मीदवार जहांगीर खान ने बंगाल के फाल्टा पुनर्चुनाव से नाम लिया वापस, मतदान से दो दिन पहले की घोषणा
तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार और अभिषेक बनर्जी के सहयोगी जहांगीर खान ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान से दो दिन पहले अपना नाम वापस ले लिया है. उन्होंने आज घोषणा कर बताया कि वह आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे.
पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सियासत गरम! सुवेंदु अधिकारी के रडार पर अभिषेक बनर्जी के 24 ठिकाने
कोलकाता नगर निगम के अधिकारी और इंजीनियर पिछले कुछ दिनों से अपने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों को बारीकी से खंगाल रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पार्टी के कद्दावर नेता अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार की संपत्तियां इस वक्त जांच के दायरे में हैं.
हाई वॉल्यूम लाउडस्पीकर पर सुवेंदु सरकार का सख्त आदेश, मंदिर या मस्जिद किसी को छूट नहीं
पश्चिम बंगाल सरकार ने लाउडस्पीकर को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए नया आदेश जारी किया है. सरकार ने साफ कहा है कि मंदिर, मस्जिद या किसी भी धार्मिक और सार्वजनिक आयोजन में तय सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे.

