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5 बड़े बैंकों पर RBI की बड़ी कार्रवाई, ICICI, एक्सिस, BOB सहित लाखों का लगा जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर बैंकिंग सिस्टम में अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं. आरबीआई ने शुक्रवार को देश के 5 प्रमुख बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इन बैंकों में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं.

Deeksha Parmar
Edited By: Deeksha Parmar

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन के चलते देश के 5 बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इन बैंकों में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं. केंद्रीय बैंक का कहना है कि इन बैंकों ने साइबर सुरक्षा, केवाईसी, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़ी गाइडलाइंस और ग्राहक सेवा जैसे मामलों में उसके निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है. आरबीआई ने साफ किया कि यह जुर्माना ग्राहकों के किसी ट्रांजैक्शन की वैधता पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि नियमन की अवहेलना पर आधारित है.

ICICI बैंक पर भारी जुर्माना

ICICI बैंक को सबसे बड़ा झटका लगा है, जहां आरबीआई ने उस पर ₹97.20 लाख का जुर्माना लगाया है. आरबीआई के मुताबिक, बैंक ने साइबर सुरक्षा ढांचे, केवाईसी (KYC), और क्रेडिट व डेबिट कार्ड से जुड़े दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है.

बैंक ऑफ बड़ौदा को चुकाने होंगे ₹61.40 लाख

बैंक ऑफ बड़ौदा पर ₹61.40 लाख का जुर्माना लगाया गया है. इस बैंक पर ग्राहक सेवा काउंटरों और वित्तीय सेवाओं से जुड़े निर्देशों का पालन न करने का आरोप है. RBI ने स्पष्ट किया है कि बैंक नियामकीय प्रक्रियाओं में गंभीर लापरवाही कर रहा था.

IDBI बैंक पर भी कार्रवाई

IDBI बैंक पर ₹31.80 लाख का जुर्माना ठोका गया है. RBI का कहना है कि बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए अल्पकालिक लोन पर ब्याज सहायता से संबंधित नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी ₹31.80 लाख की चपत

बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी RBI की कार्रवाई से नहीं बच सका. इस बैंक पर भी ₹31.80 लाख का जुर्माना लगाया गया है. कारण है – केवाईसी नियमों के पालन में कोताही.

एक्सिस बैंक पर ₹29.60 लाख का जुर्माना

एक्सिस बैंक पर RBI ने ₹29.60 लाख का दंड लगाया है. बैंक ने आंतरिक और कार्यालय खातों के संचालन में आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है, जिसे गंभीर माना गया.

RBI ने क्या कहा?

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा,“यह जुर्माना बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाता. यह कार्रवाई केवल नियामकीय निर्देशों के पालन में विफलता के आधार पर की गई है.”

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04 May 2025, 11:46 AM IST

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