शाहरुख खान ने 2011 का टैक्स केस जीता, इनकम टैक्स के अधिकारी नहीं दे पाए ठोस सबूत

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बॉलुवुड अभिनेता शाहरुख खान की 2011-2012 के लिए घोषित 83.42 करोड़ रुपये की आय पर विवाद किया था. इसके साथ ही ब्रिटेन में चुकाए गए टैक्स पर विदेशी टैक्स क्रेडिट के उनके दावे को खारिज कर दिया था.

Kamal Kumar Mishra

Shahrukh Khan: अभिनेता शाहरुख खान को आयकर अधिकारियों के साथ विवाद में बड़ी जीत मिली है. आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है. यह विवाद उनकी फिल्म आरए वन के टैक्स से संबंधित था, जो 2011 में रिलीज हुई थी.

आयकर विभाग ने 2011-2012 के लिए शाहरुख खान की घोषित आय 83.42 करोड़ रुपये पर विवाद किया था तथा ब्रिटेन में भुगतान किए गए करों पर विदेशी कर क्रेडिट के उनके दावों को खारिज कर दिया था. विभाग ने चार साल से अधिक समय बाद उनके कर की गणना 84.17 करोड़ रुपये की. ITAT ने फैसला सुनाया कि आयकर विभाग द्वारा मामले का पुनर्मूल्यांकन कानूनी रूप से उचित नहीं था.

मूल्यांकन अधिकारी नहीं दे पाए मजबूत सबूत

ITAT ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारी "चार वर्ष की वैधानिक अवधि के बाद पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता वाले कोई भी नए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे." आईटीएटी ने कहा कि चूंकि इस मुद्दे की प्रारंभिक जांच के दौरान पहले ही जांच हो चुकी है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही एक से अधिक मामलों में कानून की दृष्टि से गलत है. 

आयकर विभाग ने दिया था तर्क

रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट के साथ शाहरुख खान के समझौते के अनुसार, फिल्म की 70 प्रतिशत शूटिंग ब्रिटेन में होनी थी और इसलिए उनकी आय का एक समान प्रतिशत ब्रिटेन के करों के अधीन होगा. आयकर विभाग ने तर्क दिया कि इस तरह की व्यवस्था से भारत को राजस्व की हानि हुई और अधिकारियों ने विदेशी कर क्रेडिट के उनके दावे को अस्वीकार कर दिया.

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