CAA के तहत लोगों को मिली भारतीय नागरिकता, गृह मंत्रालय ने 14 लोगों को दिया गया सर्टिफिकेट
Indian Citizenship: गृह मंत्रालय ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत 14 लोगों को नागरिकता सर्टिफिकेट सौंपे. "नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता सर्टिफिकेट का पहला सेट आज जारी किया गया
Indian Citizenship: गृह मंत्रालय ने बुधवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत 14 लोगों को नागरिकता सर्टिफिकेट सौंपे. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता सर्टिफिकेट का पहला सेट आज जारी किया गया. केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने आज ( 15 मई) नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता सर्टिफिकेट सौंपे. गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई दी और मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला.
बता दें, कि केंद्र सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था. इन नियमों में आवेदन करने के तरीके, जिलास्तरीय समिति (DLC) की ओर से आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) की तरफ से आवेदनों की जांच और नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है.
The first set of citizenship certificates after notification of Citizenship (Amendment) Rules, 2024 were issued today. Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalla handed over citizenship certificates to some applicants in New Delhi today. Home Secretary congratulated the applicants… pic.twitter.com/RBTYSreN9O
— ANI (@ANI) May 15, 2024
इन देशों के लोगों को मिलेगी नागरिकता
इन नियमों के लागू होने के बाद, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके डर के कारण 31.12.2014 तक भारत आ गए थे.
क्या है नागरिकता प्राप्त करने के नियम?
प्राधिकृत अधिकारियों (Authorized Officer) के रूप में वरिष्ठ डाक अधीक्षकों/डाक अधीक्षकों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों (DLC) ने डॉक्युमेंट्स के सफल जांच के बाद आवेदकों को शपथ दिलाई है. नियमानुसार आवेदनों की प्रोसेसिंग के बाद, DLC ने आवेदनों को निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) को भेज दिया है. आवेदनों की प्रोसेसिंग दुबारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है.
निदेशक (जनगणना संचालन), दिल्ली की अध्यक्षता में दिल्ली की अधिकार प्राप्त समिति ने जरूरी जांच के बाद 14 आवेदकों को नागरिकता देने का फैसला लिया है. इसी क्रम में, निदेशक (जनगणना संचालन) ने इन आवेदकों को सर्टिफिकेट दिए. इस मौके पर सचिव, डाक, निदेशक (आसूचना) और भारत के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.