Delhi BMW Crash: 2 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी महिला, पुलिस अस्पताल कनेक्शन की कर रही जांच
दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए भीषण बीएमडब्ल्यू हादसे में वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह की मौत हो गई. हादसे में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हैं. इस मामले में गिरफ्तार आरोपी गगनदीप कौर मक्कड़ को अदालत ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

Delhi BMW Crash: दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुए दर्दनाक बीएमडब्ल्यू हादसे ने पूरे शहर को हिला दिया है. इस हादसे में वित्त मंत्रालय के उप सचिव नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं. इस मामले में गिरफ्तार हुई 38 वर्षीय गगनदीप कौर मक्कड़ को सोमवार को अदालत ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
हादसे के बाद सामने आए नए खुलासों ने पुलिस जांच को और भी पेचीदा बना दिया है. दरअसल, जिस अस्पताल में पीड़ित दंपति को ले जाया गया था, वह दुर्घटनास्थल से लगभग 19 किलोमीटर दूर है. इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल की बजाय दूर स्थित नुलाइफ अस्पताल क्यों ले जाया गया?
क्या है पूरा मामला?
रविवार रात नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से लौट रहे थे. तभी उनकी मोटरसाइकिल को धौला कुआं इलाके में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि 52 वर्षीय नवजोत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं.
पुलिस ने गगनदीप कौर मक्कड़ को हादसे के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया. सोमवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. इस बीच, आरोपी पक्ष ने अदालत में जमानत याचिका भी दाखिल कर दी है.
अस्पताल कनेक्शन पर उठ रहे सवाल
हादसे के बाद घायल नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को नुलाइफ अस्पताल ले जाया गया, जो उत्तर दिल्ली के जीटीबी नगर में स्थित है. पुलिस सूत्रों के अनुसार यह अस्पताल आरोपी महिला के रिश्तेदार का है. यही कारण है कि पुलिस अब अस्पताल कनेक्शन की जांच में जुट गई है.
परिवार का आरोप है कि आरोपी और उसके परिवार का इलाज अस्पताल में हुआ ही नहीं, जबकि दावा किया गया कि उन्हें भी वहीं भर्ती किया गया था. पुलिस को शक है कि मेडिकल रिपोर्ट्स से छेड़छाड़ की गई हो सकती है.
आरोपी महिला का बयान
आरोपी गगनदीप कौर मक्कड़ ने अदालत में कहा कि उन्होंने घबराहट में पीड़ितों को पास के किसी अस्पताल की बजाय नुलाइफ अस्पताल पहुंचाया. वहीं, पीड़ित परिवार का कहना है कि यह सब साजिश के तहत किया गया ताकि सबूतों से छेड़छाड़ की जा सके.
एफआईआर के अनुसार, गगनदीप कौर मक्कड़ पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 281, 125B, 105 और 238 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन धाराओं में गैर इरादतन हत्या, सबूतों से छेड़छाड़, लापरवाह ड्राइविंग और जान जोखिम में डालना शामिल है.


