दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख को कोर्ट से मिली जमानत, पुलिस अधिकारी पर पिस्तौल सटाने का वीडियो हुआ था वायरल
अदालत ने जमानत देने के बावजूद यह भी माना कि शाहरुख का आचरण गिरफ्तारी से पहले, सुनवाई के दौरान और न्यायिक हिरासत में भी बहुत खराब था. हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आरोप-पत्र के अनुसार, शाहरुख पर शुक्ला को गोली मारने का आरोप नहीं था, बल्कि वह दंगाई भीड़ का हिस्सा था जिसने शुक्ला पर गोली चलाई थी.

Delhi: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में आरोपी शाहरुख पठान को 15 दिनों की अंतरिम जमानत दी है. शाहरुख पर आरोप था कि उसने दंगे के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तान दी थी, और इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था. अदालत ने शाहरुख के पिता की खराब स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे यह राहत प्रदान की.
कोर्ट ने शाहरुख को 20,000 रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानतदार पर रिहा किया. यह जमानत केवल 15 दिनों के लिए थी, और इस अवधि के बाद शाहरुख को फिर से कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा. अदालत ने शाहरुख के परिवार द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों और उसके पिता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया.
पहले भी मिल चुकी है जमानत
इसके पहले अक्टूबर 2023 में, शाहरुख को एक अन्य मामले में जमानत मिल चुकी थी. उस मामले में, शाहरुख पर आरोप था कि उसने रोहित शुक्ला नाम के एक शख्स पर गोली चलाई थी. हालांकि, कोर्ट ने इसे झूठा आरोप मानते हुए जमानत दी थी. शाहरुख 3 अप्रैल 2020 से दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है.
कोर्ट ने क्या कहा?
अदालत ने जमानत देने के बावजूद यह भी माना कि शाहरुख का आचरण गिरफ्तारी से पहले, सुनवाई के दौरान और न्यायिक हिरासत में भी बहुत खराब था. हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आरोप-पत्र के अनुसार, शाहरुख पर शुक्ला को गोली मारने का आरोप नहीं था, बल्कि वह दंगाई भीड़ का हिस्सा था जिसने शुक्ला पर गोली चलाई थी.
अदालत ने शाहरुख के खिलाफ एक और दंगा मामले का भी जिक्र किया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी पर हमला किया गया था. हालांकि, यह मामला भी तथ्यों के आधार पर निपटाया जाएगा. इस प्रकार, शाहरुख पठान को 15 दिनों की अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन उसे अन्य दंगा मामलों में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा.


