दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू, एयर क्वालिटी इंडेक्स 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा, जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद
दिल्ली-एनसीआर में हवा की हालत बेहद खराब, AQI 400 को पार कर 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गया है. GRAP III के सख्त नियम लागू हो गए हैं. अब बाहर निकलना और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता के ‘गंभीर’ स्तर तक पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को GRAP (Graded Response Action Plan) का स्टेज III लागू कर दिया है. राजधानी में आनंद विहार, पालम से लेकर लाल किले और चांदनी चौक तक औसत AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया. इसके चलते कक्षा 5 तक के स्कूलों को ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कराने और कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने की सलाह दी गई है.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह कदम हवा की गति धीमी होने और स्थिर वातावरण को देखते हुए उठाया है. सोमवार को AQI 362 (‘बहुत खराब’) था, जबकि मंगलवार सुबह यह बढ़कर 425 (‘गंभीर’) हो गया.
GRAP 3 में लागू प्रमुख प्रतिबंध
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निर्माण और खनन गतिविधियों पर रोक: गैर-जरूरी निर्माण और ध्वस्तीकरण कार्य पूरी तरह से बंद. स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों पर भी रोक.
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वाहन प्रतिबंध: BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित. दिव्यांग व्यक्तियों को छूट.
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सामग्री परिवहन पर रोक: सीमेंट, बालू और अन्य निर्माण सामग्री की ट्रकों से आवाजाही पर प्रतिबंध.
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बस और जनरेटर प्रतिबंध: बाहरी और दिल्ली के भीतर की डीजल बसों पर रोक. इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर का उपयोग प्रतिबंधित.
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शिक्षा: कक्षा 5 तक के स्कूल ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में.
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कंपनियों में काम: वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह.
दिल्ली-NCR की वायु गुणवत्ता और GRAP के स्तर
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Stage I (खराब): AQI 201-300
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Stage II (बहुत खराब): AQI 301-400
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Stage III (गंभीर): AQI 401-450
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Stage IV (बेहद गंभीर): AQI 450 से ऊपर
विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दियों में वायु प्रदूषण बढ़ने के पीछे मौसम की अनुकूलता की कमी, वाहन उत्सर्जन, आस-पास के राज्यों में धान की पुआल जलाना, पटाखों का उपयोग और स्थानीय प्रदूषण स्रोत मुख्य कारण हैं. स्टेज III तब तक लागू रहेंगे जब तक हवा की गुणवत्ता में स्थायी सुधार नहीं आता.


