चलती नमो भारत ट्रेन में आपत्तिजनक कृत्य का वीडियो वायरल, गाजियाबाद में FIR दर्ज, स्टाफ बर्खास्त
नमो भारत ट्रेन में युवक-युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने FIR दर्ज की है. मामले में ट्रेन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

गाजियाबाद: गाजियाबाद के नमो भारत ट्रेन (Delhi-Meerut RRTS) में एक युवक और युवती के कथित रूप से आपत्तिजनक कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुरादनगर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.यह मामला सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से फैलने के बाद सुर्खियों में आया है और अब रेलवे कर्मचारियों और छात्रों सहित कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक और युवती को ट्रेन के प्रीमियम कोच की सीट पर बैठकर शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाया गया है.वायरल फुटेज को लेकर भारी विवाद के बीच एनसीआरटीसी (NCRTC) की सुरक्षा एजेंसी ने पहले ही ट्रेन कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया था, जिसे वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप है.
वीडियो के बाद बर्खास्त हुआ ट्रेन स्टाफ
मामला तब उजागर हुआ जब कुछ सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, जिसमें नमो भारत ट्रेन के चलते कोच में बैठे युवक और युवती का आपत्तिजनक व्यवहार रिकॉर्ड हुआ था.यह वीडियो ट्रेन के सीसीटीवी सिस्टम से लिया गया माना जा रहा है, जिसके वायरल होने के बाद आम लोगों और यात्रियों में रोष फैल गया.
एनसीआर टीसी के सुरक्षा प्रमुख दुष्यंत कुमार ने मुरादनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि वीडियो को ट्रेन के अंदर से रिकॉर्ड करके सार्वजनिक किया गया, यह न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ भी है.इस मामले में वीडियो रिकॉर्ड और वायरल करने वाले ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ कुमार को पहले ही सस्पेंड कर बर्खास्त कर दिया गया था तथा उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है.
किसके खिलाफ FIR दर्ज?
पुलिस ने FIR में मुख्य रूप से तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है:
युवक और युवती (जो वीडियो में दिख रहे हैं)
ऋषभ कुमार – ट्रेन ऑपरेटर जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड और वायरल किया
ये आरोप भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य), धारा 77 (दृश्यरति/वॉयेरिज़्म) और आईटी एक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन/प्रसारण) के तहत लगाए गए हैं.
जांच जारी, सजा का प्रावधान संभव
पुलिस अधिकारी ने बताया है कि FIR दर्ज होने के बाद अब जांच चल रही है.वीडियो में दिखने वाले युवक-युवती की पहचान जल्द की जा रही है और उनके रूट को सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए ट्रैक किया जा रहा है.यदि आरोप दोषी साबित होते हैं तो BNS की धाराओं के तहत अधिकतम तीन महीने की जेल, ₹1,000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान हो सकता है, जबकि धारा 77 के तहत 1 से 3 साल तक की कैद और जुर्मानें की भी संभावना है.
यात्रियों की सुरक्षा और शालीनता पर सवाल
यह मामला सार्वजनिक परिवहन में यात्री सुरक्षा और शालीनता के मुद्दे को भी सामने लाता है.सोशल मीडिया पर इस घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है और NCRTC ने भी यात्रियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा बनाए रखें.


