राज्यपाल द्वारा मंत्री वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करना असंवैधानिकः राघव चड्डा

Raghav Chadda: आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करना पूरी तरह से असंवैधानिक है।

Lalit Hudda
Edited By: Lalit Hudda

Raghav Chadda: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने जेल में बंद स्टालिन सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गुरूवार (29 जून) को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्डा ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है। 

आप सांसद राघव चड्डा ने ट्वीट कर कहा, "हमारे संविधान के अनुसार, मंत्रियों की नियुक्ति करना, विभागों में फेरबदल करना और एक मंत्री को हटाना ये मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। राज्यपाल को केवल मुख्यमंत्री की सिफ़ारिशें प्रकाशित करनी हैं।" उन्होंने कहा, "तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा वी सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करना पूरी तरह से असंवैधानिक है।"

दरअसल, गुरूवार को तमिलनाडु राजभवन ने बयान जारी कर कहा, मंत्री वी सेंथिल बालाजी नौकरियों के बदले पैसे लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में राज्यपाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है।

डीएमके नेता बोले-राज्यपाल को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं 

डीएमके नेता सरवनन अन्नादुरई ने पूछा "सेंथिल बालाजी को बर्खास्त करने वाले राज्यपाल कौन होते हैं, क्या उनके पास संवैधानिक अधिकार है? वह सनातन धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं लेकिन सनातन धर्म हमारे देश का कानून नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारा संविधान हमारी बाइबिल, गीता, कुरान है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे संविधान को ठीक से पढ़ें। उनके पास अधिकार नहीं है, वह अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं।" 

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