पश्चिम बंगाल के बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट पर प्रतिबंध
पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 17 मार्च तक इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह फैसला अफवाहों और अवैध गतिविधियों को रोने के लिए लिया गया है. राज्य के गृह सेवाओं एवं पहाड़डी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव की ओर से 14 मार्च को जारी निषधाज्ञा में कहा गया कि यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है. इंटरनेट निलंबन से गलत जानकारी के प्रसार पर अंकुष लगेगा और संभावित तनाव को टाला जा सकेगा.

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सैंथिया शहर के कई इलाकों में 17 मार्च से इंटरनेट और वॉयस-ओवर-इंटरनेट टेलीफोन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं. अधिकारियों ने बताया कि यह बंद 14 मार्च से 17 मार्च तक प्रभावी रहेगा. राज्य के गृह एवं पहाड़ी मामलों के विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 14 मार्च को जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि अफवाहों और अवैध गतिविधियां रुक जाएं इस लिए इंटरनेट सस्पेंड कर दी गईं. इस बीच, बीरभूम में पथराव की घटनाओं की खबरों के बाद प्रभावित इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
इन क्षेत्रों में रहेंगी पाबंदियां
आदेश में कहा गया है कि किसी विशेष मामले से संबंधित कोई भी डेटा-संबंधी संदेश या संदेशों का वर्ग, जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 के दायरे में किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क द्वारा प्रेषित, प्रेषित या प्राप्त किया जा सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अपराध को भड़काने से रोकने के हित में, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, किसी भी दूरसंचार उपकरण या दूरसंचार उपकरणों के वर्ग को या किसी विशेष मामले से संबंधित किसी भी डेटा-संबंधी संदेश या संदेशों के वर्ग को अस्थायी रूप से प्रसारित नहीं किया जाएगा, जो दूरसंचार अधिनियम, 2023 के दायरे में किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क द्वारा प्रेषित, प्रेषित या प्राप्त किया जा सकता है.
वॉयस कॉल और एसएमएस पर कोई प्रतिबंध नहीं
आदेश में यह भी कहा गया है कि वॉयस कॉल और एसएमएस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. समाचार पत्रों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है. ज्ञान और सूचना के संचार एवं प्रसार में किसी भी तरह की बाधा नहीं आई है. यह प्रतिबंध सैंथिया, हटोरा ग्राम पंचायत (जीपी), मठपलासा जीपी, हरिसरा जीपी, दरियापुर जीपी और फुलुर जीपी में लागू है.


