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UP में आप भी खोलने की सोच रहे हैं शराब की दुकान? तो फिर ये खबर आपके लिए है...

उत्तर प्रदेश में बिजनेस करने का बेहतरीन अवसर सामने आया है. राज्य सरकार ने नई लिकर पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत ऑनलाइन लॉटरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू हो चुकी है. इस प्रक्रिया के तहत इच्छुक व्यक्ति प्रदेश के लगभग 75 जिलों में शराब की दुकान खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Suraj Mishra
Edited By: Suraj Mishra

उत्तर प्रदेश में बिजनेस करने का बेहतरीन अवसर सामने आया है. राज्य सरकार ने नई लिकर पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत ऑनलाइन लॉटरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू हो चुकी है. इस प्रक्रिया के तहत इच्छुक व्यक्ति प्रदेश के लगभग 75 जिलों में शराब की दुकान खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

लखनऊ में खुलेंगी नई दुकानें

लखनऊ में कुल 1,071 नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी, जिनमें से 572 देसी शराब की, 400 कंपोजिट और 56 मॉडल दुकानों का उद्घाटन होगा. इच्छुक आवेदक 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं और पहले चरण की लॉटरी 6 मार्च को आयोजित होगी.

आवेदन और फीस की महत्वपूर्ण तिथियां

  • रजिस्ट्रेशन की शुरुआत: 14 फरवरी 2025, शाम 4 बजे से

  • अंतिम आवेदन और पेमेंट की तारीख: 27 फरवरी, शाम 5 बजे तक

  • आवेदन लिंक: exciseelotteryup.upsdc.gov.in

  • पैन नंबर की अनिवार्यता: रजिस्ट्रेशन के दौरान पैन नंबर दर्ज करना होगा

भाग लेने के योग्य आवेदक

इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के निवासी भाग ले सकते हैं और वे किसी भी जिले में दुकान के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, एक व्यक्ति को अधिकतम दो दुकानें आवंटित की जा सकती हैं, और इस बार केवल व्यक्तिगत आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं, बड़ी कंपनियां या निजी फर्म इसमें भाग नहीं ले सकतीं.

आवेदन फीस

शराब की दुकानों के लिए आवेदन करने के दौरान एक नॉन-रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस का भुगतान करना होगा. फीस 40,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक हो सकती है, जो दुकान के प्रकार और अन्य कारकों पर निर्भर करेगी. इस प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए आवेदक exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर जा सकते हैं.

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14 February 2025, 09:39 PM IST

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