पंजाबी गायक हरभजन मान ने YouTube चैनल को भेजा लीगल नोटिस, प्रशासन से की कड़ी कार्रवाई की मांग, पढ़े क्या है पूरा मामला
नोटिस में कहा गया है कि वीडियो में आपके चैनल ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से झूठा दावा किया है कि गायक की बेटी ने एक अश्वेत व्यक्ति से शादी की है। इस प्रकार नस्लीय भेदभाव का शर्मनाक कृत्य किया गया तथा जनता को गुमराह करने के लिए जानबूझकर एक असंबंधित फोटो को विकृत किया गया।

पंजाब के प्रसिद्ध गायक हरभजन मान ने यह नोटिस पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के वकील राजीव मल्होत्रा के जरिए भेजा, जिसमें यूट्यूब चैनलों के एक वीडियो का जिक्र किया गया है, हालांकि यह वीडियो अब हटा दिया गया है। नोटिस में लिखा है,
गायिका ने इन चैनलों पर आरोप लगाया है कि, "आपके दावे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 2023 की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि के समान हैं, जो आईपीसी, 2023 की धारा 79 और महिलाओं के अशिष्ट प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 के तहत एक महिला की विनम्रता पर अपमान के समान है।" बिना सत्यापन के झूठे दावे फैलाने के लिए मेरे मुवक्किल की तस्वीर को जानबूझकर काटने, संपादित करने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आपका कार्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66डी के दायरे में आता है। इसके अलावा, मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021 के नियम 18 के तहत, आपके चैनल जैसे मध्यस्थों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकरण करना होगा और प्रकाशक के विवरण का खुलासा करना होगा, ऐसा न करने पर आप गंभीर दंड वाले अपराधों के लिए उत्तरदायी होंगे।
किस मामले के संबंध में भेजा था नोटिस
नोटिस में कहा गया है कि वीडियो में आपके चैनल ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से झूठा दावा किया है कि गायक की बेटी ने एक अश्वेत व्यक्ति से शादी की है। इस प्रकार नस्लीय भेदभाव का शर्मनाक कृत्य किया गया तथा जनता को गुमराह करने के लिए जानबूझकर एक असंबंधित फोटो को विकृत किया गया। आपने बुनियादी सत्यापन किए बिना ही तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य हरभजन परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है।
गायक ने क्या कहा?
हरभजन मान ने अपने इंस्टाग्राम चैनल के जरिए जानकारी दी, "पंजाब सेवक टीवी, पंजाब की लाइफ, पंजाब दी खबर, सुखजीत सिंह, सुखजीत सिंह.142 और कुछ अन्य यूट्यूब चैनलों और इंस्टाग्राम पेजों ने उनकी बेटी के बारे में पूरी तरह से झूठी और अपमानजनक खबरें फैलाई हैं। किसी की बेटी या बेटे के बारे में झूठी या भ्रामक खबर फैलाना अनैतिक है। ऐसा करने से बेटी या बेटे, उनके परिवार और संबंधित पक्षों पर मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर असर पड़ सकता है।


