तमिलनाडु में वक्फ संपत्ति विवाद: दरगाह ने 200 परिवारों को भेजा नोटिस, खाली करने या किराया देने को कहा

तमिलनाडु के एक गांव में 200 परिवारों को दरगाह से नोटिस मिला है—या तो ज़मीन छोड़ो या हर महीने किराया दो. लोग परेशान हैं क्योंकि वो पीढ़ियों से वहीं रह रहे हैं. मामला गरमाया हुआ है और अब प्रशासन भी हरकत में आ गया है. असली कहानी जानकर चौंक जाओगे, पूरी खबर जरूर पढ़ो!

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Edited By: Aprajita

TamilNadu: तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के एक गांव में एक स्थानीय दरगाह ने लगभग 200 परिवारों को अपनी जमीन खाली करने या मासिक किराया देने का नोटिस भेजा है. दरगाह ने यह दावा किया कि जिस जमीन पर ग्रामीण रह रहे हैं, वह वक्फ संपत्ति है और उन्हें अब उस पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक स्थानीय व्यक्ति, सैयद साथम ने ग्रामीणों को नोटिस भेजकर कहा कि वे या तो मासिक किराया चुकाएं या जमीन छोड़ दें.

ग्रामीणों का विरोध: 'हमारी जमीन है, हमने सभी कर भी चुकाए'

ग्रामीणों का कहना है कि वे इस जमीन पर पिछले चार पीढ़ियों से रह रहे हैं और यह जमीन पंजीकृत है. इसके साथ ही उन्होंने जल कर भी चुकाए हैं. एक ग्रामीण ने कहा, "हमें अब यह नोटिस मिला है, जिसमें कहा गया है कि यह जमीन वक्फ संपत्ति है. 200 परिवारों को ऐसा ही नोटिस मिला है, जबकि हम यहां वर्षों से रह रहे हैं." याचिकाकर्ताओं ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि उन ग्रामीणों को पट्टा दिया जाए, जिन्होंने यहां वर्षों से निवास किया है.

राजनीतिक हलचल और प्रशासन से मिली राहत की उम्मीद

इस मुद्दे पर हिंदू मुन्नानी नेता महेश ने वेल्लोर कलेक्ट्रेट में याचिका दायर की और प्रशासन से यह सुनिश्चित करने की मांग की कि यह जमीन सरकारी संपत्ति है, न कि वक्फ संपत्ति. उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीणों को पिछले चार दशकों से मासिक कर चुकाते हुए इन जमीनों पर रहने का अधिकार है. वहीं, BJP विधायक वनथी श्रीनिवासन ने कहा कि यह मामला वक्फ अधिनियम के तहत हल किया जाएगा और सरकार ने वक्फ संपत्तियों के संबंध में कई सुधार किए हैं ताकि इस तरह के विवादों से बचा जा सके.

सैयद साथम का दावा और कलेक्टर का आश्वासन

जब इस मामले पर सैयद साथम से संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह जमीन दरगाह की है. हालांकि, उन्होंने दस्तावेजों की प्रति देने से इनकार किया और कहा कि वह इसे केवल व्यक्तिगत रूप से साझा करेंगे.

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15 April 2025, 03:42 PM IST

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