गृह मंत्रालय का अग्निवीरों को न्यू ईयर गिफ्ट, BSF में 50 प्रतिशत कोटा तय
गृह मंत्रालय ने बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल भर्ती में 50% आरक्षण की घोषणा की. यह सेना से बाहर होने वाले युवाओं के लिए रोजगार और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और अन्य केंद्रीय बलों में भी लागू हो सकता है.

नई दिल्लीः नए साल से पहले सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है. अब बीएसएफ (बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स) में कांस्टेबल स्तर की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी. यह पहले दिए गए 10 प्रतिशत कोटे में पांच गुना वृद्धि है और इसे अग्निवीरों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है. इस कदम से उन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सुरक्षा मिलेगी, जो सेवा से बाहर होने के बाद भविष्य को लेकर अनिश्चितता महसूस कर रहे थे. समय-समय पर इस मामले को लेकर विवाद और राजनीतिक बहस भी उठती रही है.
बीएसएफ में 50 फीसदी कोटा
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, बीएसएफ में कांस्टेबल स्तर पर भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया गया है. यह संशोधन बीएसएफ साधारण ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में किया गया है. अधिसूचना में बताया गया कि 18 से 23 वर्ष की आयु के उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. साथ ही, पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी और बाद के बैचों के लिए तीन साल की छूट मिलेगी.
सीट आरक्षण का विवरण
- 50% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी.
- 10% सीटें पूर्व सैनिकों के लिए रखी जाएंगी.
- 3% सीटें ट्रेड मेन के लिए निर्धारित होंगी.
- शेष 47% सीटों की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा की जाएगी.
पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी. इसके अलावा, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है, या पूर्व सैनिकों के मामले में समतुल्य सैन्य योग्यता मान्य होगी.
अग्निवीर योजना क्या है?
अग्निवीर योजना सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं को चार साल के लिए सेवा में लाने के लिए शुरू की गई थी. 14 जून 2022 को केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी, और जनवरी 2023 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई. इस योजना के तहत 17.5 से 25 वर्ष के उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती किया जाता है. चार साल की सेवा के बाद 25% को 15 साल तक रखा जा सकता है, जबकि शेष 75% को सेवा से मुक्त कर दिया जाता है.
गृह मंत्रालय का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 के जनवरी या दिसंबर तक सेना से पहले बैच के अग्निवीर बाहर होंगे. बीएसएफ में 50 प्रतिशत आरक्षण उन्हें केंद्रीय पुलिस बलों में नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक सुरक्षित और स्थायी रास्ता प्रदान करेगा. उम्मीद की जा रही है कि अन्य केंद्रीय पुलिस बलों में भी जल्द ही ऐसे कोटे की व्यवस्था लागू की जाएगी.
भविष्य की दिशा
पूर्व अग्निवीरों के लिए यह कोटा रोजगार और सुरक्षा का बड़ा अवसर है. इसके अलावा, यह योजना सेना से बाहर होने वाले युवा कर्मियों को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का भरोसा देती है. सरकार का उद्देश्य है कि अग्निवीर योजना से जुड़े युवाओं को सैन्य अनुभव के बाद नई चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूती और रोजगार का अवसर मिले.


