लड़की के LIPS को छूना या दबाना... क्या है अपराध?, HIGH COURT ने सुनाया अहम फैसला...
अदालत ने कहा कि बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाए गए पोक्सो अधिनियम के तहत लड़की के होठों को छूना या होठों को दबाना अपराध नहीं है। ऐसी स्थिति में, "गंभीर यौन उत्पीड़न" के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पोक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की का यौन शोषण करने की मंशा के बिना उसके होठों को छूता है या दबाता है तो उसे इस गंभीर कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से आरोपी की गरिमा को ठेस पहुंच सकती है। संभावित यौन इरादे के बिना यह POCSO अधिनियम की धारा 10 (गंभीर यौन हमला) के तहत आरोप कायम रखने के लिए आवश्यक वैधानिक सीमा को पूरा नहीं करेगा। हालांकि, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में 24 फरवरी को अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया यह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत “महिला पर हमला करने या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आपराधिक बल के प्रयोग” का स्पष्ट मामला है।
चाचा पर चलेगा छेड़छाड़ का मुकदमा
अदालत का यह फैसला नाबालिग लड़की के चाचा द्वारा आईपीसी की धारा 354 और पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप तय करने के खिलाफ दायर याचिका पर आया है। अदालत ने धारा 354 के तहत आरोपों को बरकरार रखा, लेकिन पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत उसे बरी कर दिया। जब चाचा ने उसके होठों को छुआ तो लड़की बेचैन हो गई।
लड़की ने सुनाई दास्तां
लड़की ने अपने चाचा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसके होंठ छुए और दबाए तथा उसके बगल में लेट गए, जिससे वह असहज महसूस करने लगी। देश की सर्वोच्च अदालत के निर्णयों का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि पीड़िता ने यौन प्रकृति का कोई आरोप नहीं लगाया है और न ही उसने मजिस्ट्रेट, पुलिस या सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति) के समक्ष दर्ज अपने किसी बयान में यह कहा है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है या ऐसा अपराध करने का प्रयास भी किया गया है।


